देवास

मोबाईल चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

देवास लाइव। मोबाइल की दुकान में चोरी करने वाले आरोपी की जमानत न्यायालय द्वारा निरस्त की गई है।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी, श्री राजेन्द्र खांडेगर जिला देवास द्वारा बताया गया कि माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट बागली ने मोबाईल दुकान से मोबाईल चुराने वाले आरोपी की जमानत निरस्त की।
पुलिस थाना हाटपिपल्या में फरियादी मोतीलाल पाटीदार ने दिनांक 01.01.2020 को रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसकी मोबाईल की दुकान नेवरी में है दिनांक 31.12.2019 एवं दिनांक 01.01.2020 के मध्य रात्रि दुकान के शटर को बीच से उचकाकर उसमें से अन्दर घुसकर कोई अज्ञात व्यक्ति 20 विभिन्न कम्पनियों के मोबाईल चुराकर ले गया है फरियादी के बताये अनुसार थाने के अपराध 01 धारा 380,457 भादवि की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना में पुलिस ने आरोपी राकेश और रवि से उक्त मोबाईल जब्त कर आरोपी बनाया। आरोपी की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया । सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अशोक यादव द्वारा जमानत दी जाने का पुरजोर विरोध किया गया माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेजा।

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