देवास

कलेक्टर श्री शुक्ला ने देवास जिले में जिम, योग शाला व व्यामशाला खोलने के लिए जारी किए आदेश

  • योगशाला / जिम / व्यायामशाला प्रतिदिन प्रात: 5 से रात्रि 8 बजे तक संचालित होगी
  • कंटनमेंट जोन में निवासरत कोई भी कर्मचारी, ग्राहको को जिम/ व्यायामशाला/योगशाला में प्रवेश की अनुमति नही
  • जिम,योग शाला एवं व्यायाम शाला में सोशल डिस्टेंसिंग का हो पालन
  • उल्लंघन करने वालों पर की जाएगी सख्त कार्यवाही

देवास 04 अगस्त 2020/ कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला ने भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 03.08.2020 को जारी की गई गाईडलाईन में दिए गए दिशा – निर्देशों के संदर्भ में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा144 के तहत आंशिक संशोधन करते हुए जिले के समस्त योग संस्थान , जिम, व्यायामशालाएं को खोलने की अनुमति प्रदान की है।
जारी आदेश अनुसार कंटनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले योगशाला / जिम/व्यायामशाला बंद रहेंगे। कंटनमेंट जोन में निवासरत कोई भी कर्मचारी । ग्राहको को जिम/ व्यायामशाला/योगशाला में प्रवेश की अनुमति नही दिया जाएगी । योगशाला / जिम / व्यायामशाला प्रतिदिन प्रात : 5 से रात्रि 8 बजे तक संचालित किये जा सकेंगे। समय – समय पर भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य संबंधी जारी दिशानिर्देशों/ एसओपी / गाईडलाइन का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
कलेक्टर से शुक्ला ने आदेशित किया है कि जिम, योगशाला एवं व्यायामशाला में 65 वर्ष से अधिक उम के नागरिकों, 10 वर्ष उम्र तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा को – मार्बिडिटी के मरीज के लिए योगशाला / जिम / व्यायामशाला प्रतिबंधित रहेगें। योगशाला/ जिम/व्यायामशाला में एक – दूसरे के बीच 6 फीट की दूरी का पालन करना सुनिश्चित करेंगे ।योगशाला/जिम / व्यायामशाला में आगंतुकों, ग्राहकों और कर्मचारियों की प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से की जावे यदि तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेट / 98 डिग्री फारेनहाईट से अधिक होने पर प्रवेश नहीं दिया जाए । योगशाला/जिम / व्यायामशाला में आगंतुकों, ग्राहकों और कर्मचारियों की प्रवेश द्वार पर पल्सऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सेचुरेशन चैक किया जावे यदि 95 से कम ऑक्सीजन सेचुरेशन आने पर प्रवेश नही दिया जाए । परिसर में फेस कवर / मास्क का उपयोग करना अनिवार्य है तथा योग / व्यायाम के दौरान जहाँ तक संभव हो फेस कवर/ वाइजर का उपयोग किया जावे । परिसर में प्रवेश के पूर्व ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था अथवा अथवा एल्कोहल बेस्ड सैनेटाइजर की व्यवस्था की जावे। संस्थानों में आने वाले ग्राहकों और कर्मचारियों आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य रूप से डाउनलोड करने की सलाह दी जावे।
कलेक्टर शुक्ला ने यह भी आदेशित किया है कि जिम/योग/ व्यायाम शाला में प्रतिव्यक्ति 4 वर्गमीटर के स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे । आगम/ निर्गम की पृथक – पृथक व्यवस्था की जावे । प्रतिशिफ्ट जिम/योग/व्यायामशाला में जगह की उपलब्धता के अनुसार एक समय में अधिकतम 20 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होना चाहिए । प्रवेश द्वार के बाहर 6 फीट दूरी पर गोले बनाए जावे । भुगतान हेतु ई – वालेट /नेटबैंकिग / यूपीआई की व्यवस्था की जाए । सीपीडब्ल्यूडी के दिशा – निर्देशानुसार एयर कंडीशनिंग उपकरणों के तापमान की रेंज 24 30 ° सेल्सियस तथा आर्द्रता ( हयुमिडिटी ) 40- 70 % की सीमा में रखना होगा तथा पर्याप्त मात्रा में वेंटीलेशन की व्यवस्था की जावे । उपयोग किए फेस कवर/ मास्क / हेण्ड गल्ब्स तौलिये के उचित निपटान हेतु बन्द डस्टबीन की व्यवस्था की जावे । स्पा, सौना, स्टीम बाथ और स्विमिंग पूल प्रतिबंधित रहेंगे । प्रत्येक शिफ्ट के बाद व्यायाम शाला / जिम/ योगशाला एवं उसमें रखे उपकरणों को आवश्यक रूप से सैनेटाइजेशन किया जावे । योग क्रिया एवं ऐरोबिक्स की गतिविधियां खुली जगह में ही किया जावे । कोविड संक्रमण के फैलने के संभावित खतरे के मद्देनजर , जहाँ तक संभव है रिकॉर्ड किए गए संगीत / गाने चलाए जाए एवं चिल्लाने/ हास्ययोग व्यायाम प्रतिबंधित रहेगा । योगशाला /जिम / व्यायामशालाओं में आगंतुकों , ग्राहकों का ( नाम , पता और फोन नंबर इत्यादि ) विवरण रखना अनिवार्य रूप से रखना होगा । अनुभाग क्षेत्र में संबंधित एसडीएम / एसडीओ ( पी ) । नगर पुलिस अधीक्षक आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे , उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता , 1860 की धारा 187,188 , 269 , 270 , 271 एवं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 तथा द एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के अंतर्गत कार्यवाही कर उल्लघंनकर्ता के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा । शेष आदेश यथावत् रहेंगे ।

Sneha
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