देवास जिले में अब अगले आदेश तक नहीं हो सकेंगी शादियां, संशोधित आदेश जारी कर लगाया गया प्रतिबंध

देवास लाइव। प्रशासन द्वारा धारा 144 के तहत संशोधन आदेश जारी कर सभी प्रकार के धार्मिक सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया है। देवास के एडीएम महेंद्र कवाचे ने इस बात की पुष्टि की है कि जिले में शादी विवाह प्रतिबंधित किए गए हैं।

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