देवास जिले में होने वाली शादी एवं वैवाहिक कार्यक्रम पर 15 मई 2021 तक प्रतिबंध लगाया

कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला ने जारी किए आदेश

देवास, 05 मई 2021/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री चंद्रमौली शुक्ला द्वारा जिले में होने वाली शादी एवं वैवाहिक कार्यक्रम पर दिनांक 15.05.2021 तक प्रतिबंध लगाया गया है। जारी आदेशानुसार जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश के अनुक्रम पूर्व में दिनांक 28.04.2021 को जारी प्रतिबन्धात्मक आदेश के गतिविधियाँ जिन्हें कोरोना कर्फ्यू में प्रतिबंध से छूट रहेगी के अनुक्रमांक 5 में संशोधन करते हुए जिले में होने वाली शादी एवं वैवाहिक कार्यक्रम पर दिनांक 15.05.2021 तक प्रतिबंध लगाया जाता है। शेष आदेश यथावत रहेंगे।

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