प्रदेश कांग्रेस महासचिव शिवा चौधरी पर सात प्रकरण दर्ज, प्रशासन कड़ी कार्रवाई करने के मूड में

देवास लाइव। प्रदेश कांग्रेस महासचिव व पूर्व पार्षद शिवा चौधरी के खिलाफ जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने तगड़ी कार्रवाई करने का मन बना लिया है। शिवा चौधरी पर सोमवार शाम तक सात मुकदमे कायम किए जा चुके हैं। इसके पहले भू माफिया अभियान के तहत केदारेश्वर मंदिर के समीप बने मकान को जमींदोज कर दिया था।

दिग्विजय सिंह के साथ शिवा चौधरी और उनके पुत्र दीपक

सोमवार को शिवा चौधरी की मुश्किलें ओर बढ़ गई, क्योंकि सोमवार की शाम को कोतवाली थाने पर शिवा चौधरी के खिलाफ अलग-अलग छह मुकदमें दर्ज किए गए। जबकि औद्योगिक क्षेत्र थाने पर एक कालोनाइजर की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज की गई। इस तरह एक ही दिन में शिवा चौधरी के खिलाफ 7 मुकदमें दर्ज हुए है।

प्राप्त जानकारी के औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने फरियादी गौरव जैन पिता कैलाश जैन भौमियाजी की रिपोर्ट पर शिवा चौधरी व उनके पुत्र दीपक चौधरी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है कि एमआर-3 पर स्थित उनकी कालोनी नवरत्न हैरिटेज की जमीन पर चौधरी व उनके पुत्र ने पत्थर गाढ़कर अवैध कब्जा कर लिया है। पुलिस ने जैन की रिपोर्ट पर दोनो पिता-पुत्र के खिलाफ धारा 384, 294, 506, 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

उधर कोतवाली पुलिस ने भी अलग-अलग 6 मामले दर्ज किये है।

फरियादी राम मनोहर पिता ब्रजेन्द्र दास परमार्थी निवासी छोटी पाती राजवाड़ा देवास द्वारा अवैध वसूली संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर कोतवाली पुलिस ने शिवा चौधरी के खिलाफ धारा 384 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।

फरियादी शिवनारायण पिता किशोरीलाल मालवीय निवासी गायत्री नगर देवास की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने शिवा चौधरी के खिलाफ धारा 384 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

फरियादी दिलीप पिता बालकृष्ण सोनी निवासी राजाराम नगर देवास द्वारा अवैध वसूली का आवेदन प्रस्तुत करने पर कोतवाली पुलिस ने धारा 384 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

फरियादिया मिता सूर्यवंशी पिता छोगालाल सूर्यवंशी द्वारा 2011 के विचाराधीन प्रकरण में साक्ष्य बदलने का दबाव व जान से मारने की धमकी संबंधी लिखित आवेदन प्रस्तुत करने पर 195-ए, 506, 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

प्रभुलाल चौधरी पिता गंगाराम चौधरी निवासी शांतिपुरा द्वारा अवैध कब्जा करने संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने पर कोतवाली पुलिस ने शिवा चौधरी के खिलाफ धारा 447, 448 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

विकार अहमद शेख निवासी खारी बावड़ी देवास की रिपोर्ट पर भी शिवा चौधरी के खिलाफ धारा 384 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

शिवा चौधरी के खिलाफ हुई यह कार्यवाही कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला, पुलिस अधीक्षक डॉ. शिवदयाल सिंह के मार्गदर्शन में एसडीएम प्रदीप सोनी, तहसीलदार पूनम तोमर, सीएसपी विवेक सिंह चौहान, डीएसपी किरण शर्मा, औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी अनिल शर्मा, कोतवाली टीआई योगेंद्रसिंह यादव द्वारा संयुक्त रूप से की गई।

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