देवास 06 अप्रैल 2020/ कोरोना वायरस संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए जिला जेल देवास में दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू किया गया हैं । जिला जेल देवास को संक्रमण से मुक्त रखना आवश्यक हैं , इसलिए प्रतिबंधात्मक आदेश एवं कानून व्यवस्था का उल्लंघन कर गिरफ्तार किये जाने वाले लोगो को पृथक से परिरुद्ध करने के लिए पृथक स्थान की आवश्यकता हैं । कलेक्टर डॉ श्रीकान्त पाण्डेय ने कारागार अधिनियम 1894 की धारा 3 तथा सहपठित दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 417 के तहत शासन स्वीकृति की प्रत्याशा मे महारानी चिमनाबाई कन्या शा . उ . मा . वि . देवास के कक्षो सहित संपूर्ण परिसर को आगामी आदेश तक अस्थाई कारागार घोषित किया हैं ।
जेल अधीक्षक जिला जेल देवास को निर्देश दिये है कि अस्थाई कारागार में परिरुद्ध किए जाने वाले बंदियों का आवश्यक रुप से स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाए इस हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , देवास से समन्वय स्थापित किया जावे ।
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सौरभ सचान देवास लाइव (dewaslive.com) के संपादक एवं प्रमुख हैं। देवास लाइव मध्यप्रदेश के देवास जिले से प्रकाशित एक प्रमुख डिजिटल हिंदी न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म है, जो स्थानीय खबरों, सामाजिक मुद्दों और जनहित से जुड़ी घटनाओं को निष्पक्ष और सटीक रूप में प्रस्तुत करता है। सौरभ सचान की पत्रकारिता का उद्देश्य स्थानीय आवाज़ों को सामने लाना और देवास की जमीनी सच्चाई को जनता तक पहुँचाना है।