देवास लाइव, Dewas Live News MadhyaPradesh

राज्य सूचना आयोग ने आरटीओ पर 25 हजार का अर्थदंड लगाया, सूचना नहीं देने पर हुई कार्रवाई

3

जिला परिवहन अधिकारी जया बसावा पर 25 हजार रूपए का अर्थदण्ड

देवास। जिला परिवहन अधिकारी जया बसावा को राज्य सूचना आयोग के द्वारा 25 हजार रूपए का अर्थदण्ड व सेवा पुस्तिका में टीप अंकित करने का आदेश जिला कलेक्टर को दिया है।

मामला यह है कि पुलिस अधीक्षक के द्वारा जनवरी 2018 में स्कूल बस चैकिंग के लिए विशेष अभियान चलाया गया था। जे.आर. एकेडमी के वाहनों पर चालानी कार्यवाही करते हुए इस्तागासा बनाकर जिला परिवहन अधिकारी देवास को कार्यवाही के लिए जिम्मा सौंपा गया। जिला परिवहन अधिकारी के द्वारा पद का दुरूपयोग करते हुए उक्त वाहनों को छोड़ा गया। जिससे शासन की लाखों रूपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। सामाजिक एवं आरटीआई कार्यकर्ता ओमप्रकाश भावसार ने बताया कि मेरे द्वारा 27.08.2018 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 धारा 6(1) अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी (जिला परिवहन अधिकारी देवास)को आवेदन प्रस्तुत कर स्कूल बस क्रमांक एमपी 41 पी 0674, एमपी 41 पी 1084, एमपी 41 पी 1034 के संबंध में जानकारी मांगी थी। इन तीनों बसों को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनवरी माह 2018 में चालानी कार्यवाही कर प्रकरण जिला परिवहन कार्यालय को सौंप दिया गया था। इस प्रकरण की जानकारी देने में जिला परिवहन अधिकारी जया बसावा लगातार आना कानी करती रही। राज्य सूचना आयोग भोपाल को अपील की गई। जहां पर जिला परिवहन अधिकारी को 25 हजार रूपए का दण्ड व सेवा पुस्तिका में टीप अंकित करने के आदेश जारी किए गए। यह भी आदेश दिए गए कि एक माह की अवधि में राशि जमा नही करने पर जिला परिवहन अधिकारी के वेतन में से राशि वसूल की जाए। उक्त मामला राजस्व की हानि पद के दुरूपयोग का है।

You cannot print contents of this website.
Exit mobile version