देवासप्रशासनिक

11वीं और 12वीं की कक्षाएं हफ्ते में 2 दिन लगेंगी, स्टाफ और छात्रों का रेंडम कोविड-19 टेस्ट करवाना होगा, नियम पालन ना करने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई

 

स्कूलों में 11वीं एवं 12वीं कक्षाओं में पढ़ाई 26 जुलाई से हुई शुरू
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कक्षा 12 वीं के लिए सोमवार एवं गुरूवार तथा कक्षा 11 वीं के लिये मंगलवार एवं शुक्रवार का दिन नियत
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स्कूल शिक्षण संस्थाएं कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन करें, अन्यथा होगी कार्यवाही
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कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला ने जारी किए आदेश
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    देवास 29 जुलाई 2021/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री चंद्रमौली शुक्ला ने जिले में स्कूल शिक्षण संस्थाओं में कोविड-19 की गाइड लाइन को पालन कर स्कूल संचालन के निर्देश दिए हैं। कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन करते हुए 26 जुलाई से 11 वीं एवं 12वीं कक्षा का संचालन को शुरू हो गया है।
    उल्लेखनीय है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में शिक्षण सत्र 2021-22 के लिए 26 जुलाई 2021 से कक्षाएं प्रारंभ एवं संचालित करने के लिए कैलेंडर एवं दिशा निर्देश जारी किए थे। कक्षाएँ प्रारंभ एवं संचालित करने संबंधी दिये गये दिशा निर्देशों के अनुक्रम कलेक्टर चन्द्रमौली शुक्ला ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 The Epidemic Disease Act, 1897 ए E. National Disaster Management Act – 2005 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सम्पूर्ण देवास जिले के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन करते हुए कक्षाएँ प्रारंभ एवं संचालित करने निर्देश जारी  किए हैं।
     जारी आदेशानुसार जिले के समस्त शासकीय प्राथमिक / माध्यमिक / हाईस्कूल/ हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक स्टॉफ शत – प्रतिशत उपस्थित रह सकेंगे। विद्यालयों को अत्यंत सावधानी पूर्वक प्रारंभ किया जाए। शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के समस्त शिक्षकों / कर्मचारियों का प्राथमिकता के आधार पर वैक्सिनेशन करवाया जाएं। वैक्सीनेशन की कार्यवाही अभियान के रूप में एक नियत समय – सीमा में पूर्ण की जाये। इस संबंध में संबंधित स्कूल के प्राचार्य / प्रबंधक सुनिश्चित करेंगे कि समस्त शिक्षकों / कर्मचारियों का प्राथमिकता से वैक्सीनेशन हो।  संबंधित स्कूल प्रबंधन एवं संस्था के प्राचार्य / प्रभारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि विदयार्थियों के पालकों की लिखित सहमति से ही विद्यार्थी विद्यालय में उपस्थित हो सकेंगे।
जारी आदेश में उल्लेख है कि विद्यालयों को प्रारंभ करने हेतु कैलेण्डर इस प्रकार है जिसमें 26 जुलाई 2021 से कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं ( सप्ताह में 02 दिवस ) कक्षा 12 वीं के सोमवार एवं गुरूवार तथा कक्षा 11 वीं के लिये मंगलवार एवं शुक्रवार दिन नियत किया जाता है। कक्षा 10 वीं के लिए बुधवार एवं कक्षा 9 वीं के लिये शनिवार नियत किया जाता है । विद्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ ही चलेंगे। ऑनलाईन कक्षाओं का संचालन भी जारी रहेगा। विद्यालय प्रबंधन विद्यार्थियों को इस रीति से विद्यालय में आमत्रित कर सकेगा कि विद्यालय की आधार भूत संरचना अनुसार कक्षा में विद्यालय में बैठने की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत से न हो संस्था प्रमुख विद्यालय की क्षमता अनुसार आवश्यक निर्णय लेगे ताकि कोविड -19 प्रोटोकाल का पालन हो सके । विद्यालय में प्रार्थना सभा, स्वीमिंग पुल इत्यादि सामूहिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी किसी भी स्थिति में विद्यार्थी एक स्थान पर एकत्रित न हो इस बात को विशेष निगरानी रखी जाएं।
यदि विद्यालय द्वारा परिवहन सुविधा का प्रबंधन किया जा रहा है तो बसों/ अन्य परिवहन वाहनों में समुचित भीतिक दूरी सुनिश्चित करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता से चलाई जादगी और बसों / अन्य परिवहन वाहनों का 1 प्रतिशत सोडियम हाइक्लोराइड के उपयोग से सेनेटाईजेशन सुनिश्चत किया जावेगा। कक्षा 11वीं एवं 12वीं के छात्रावासों में छात्रों के आगमन से पूर्व नियत कोविङ -19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए आवश्यक तैयारियां की जाएं एवं प्रोटोकाल का पालन अनिवार्य रूप से करें। छात्रावास के सेनेटाइजेशन एवं बाथरूम इत्यादि की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जावेगा। कक्षा 12 के दिनांक 05 अगस्त 2021 से कोचिंग संस्थाए प्रारम्भ की जा सकेगी। कोचिंग संस्थान में कार्यरत समस्त शिक्षकों एवं स्टाफ हेतु वैक्सीनेशन अनिवार्य होगा। कोचिंग संस्थाओं के बाथरूम इत्यादि की साफ-सफाई एवं सेनेटाईजेशन पर विशेष ध्यान दिया जावेगा। कोचिंग संचालन में नियत कोविङ -19 प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य होगा। सम्बंधित क्षेत्र के कार्यपालन दण्डाधिकारी एवं स्थानीय प्रशासन ( नगर निगम / नगर पालिका आदि ) इस बात की जाँच करेंगे की। उक्त संस्थानों द्वारा कोविड -19 प्रोटोकाल का पालन किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय – समय पर जारी किये गये स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सम्बंधी एस . ओ.पी. / गाईड लाईन का पालन अनिवार्य होगा। प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि समस्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टॉफ का कोविड प्रतिरोधक टीकाकरण हो गया हो यदि स्टाफ के किसी सदस्य द्वारा टीका नहीं लगवाया गया हो तो तुरन्त टीका लगवाने हेतु निर्देशित किया जावे पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। प्राचार्य / छात्रावास अधीक्षक समय – समय पर छात्रों तथा स्टाफ का रेंडम कोविड -19 का टेस्ट कराए। विद्यालयों के संचालन के सम्बंध में उक्त निर्देशो का पालन सुनिश्चत करवाने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी देवास द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। इसी प्रकार छात्रावासों के संचालन के संबंध में उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चत करनावे हेतु सहायक आयुक्त, आदिवास विकास विभाग , सहायक संचालक पिछड़ावर्ग विभाग द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी ।
कलेक्टर श्री शुक्ला ने आदेश जनसाधारण, शासकीय / अशासकीय विद्यालयों, छात्रावास, कोचिंग संस्थान एवं पालकों की सुविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील करना आवश्यक हो गया है इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जनसामान्य व सम्बंधित सभी पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सके अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 ( 2 ) के अन्तर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दंड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 ( 5 ) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यन्त विशेष परिस्थितयों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छुट दे सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान विधान का धारा 188 अंतर्गत दंडणीय अपराध की श्रेणी में आएगा।

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