देवास लाइव, Dewas Live News MadhyaPradesh

रेप और मर्डर केस में आरोपी को फांसी की सजा

0



देवास लाइव। खातेगांव में रेप और मर्डर के केस में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है।

थाना खातेगांव के अपराध क्रमांक 725/21 धारा 302,376,377,201 भादवी, धारा 5 एम पोक्सो एक्ट न्यायालय में विचाराधीन था। जिसमें आज विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम खातेगांव न्यायधीश सरिता माधवानी के द्वारा आरोपी नरेंद्र उर्फ गोलू पिता भेरु सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई है। आरोपी ने एक 8 साल की बच्ची का रेप और मर्डर किया था।

प्रकरण की विवेचना टीआई महेंद्र परमार द्वारा की गई थी तथा पुलिस अधीक्षक डा शिवदयाल सिंह द्वारा प्रकरण की विवेचना की लगातार मानीटरिग कर अभियोजन अधिकारियों से सलाह मशविरा कर प्रकरण की प्रत्येक बिंदुओं की बारीकी से विवेचना कर पर्याप्त साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था तथा प्रकरण को चिन्हित रखकर लगातार मानीटरिग के फलस्वरूप प्रकरण में आरोपी को फाँसी की सजा हुई हैं।

पुलिस अधीक्षक डा शिवदयाल सिंह द्वारा संपूर्ण खातेगांव पुलिस टीम को नगद इनाम से पुरस्कृत करने की घोषणा की है।

दोषी नरेंद्र उर्फ गोलू
You cannot print contents of this website.
Exit mobile version