कलेक्‍टर श्री शुक्‍ला ने एक आरोपी को किया जिलाबदर

देवास 11 मई 2022/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आरोपी भोजराज उर्फ भोला पिता गुलाबसिंह ठाकुर उम्र 34 वर्ष निवासी खटाम्‍बा थाना बीएनपी देवास को तीन माह के लिए जिला बदर किया है।
कलेक्‍टर श्री शुक्‍ला ने आदेश दिया है कि आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्‍व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगा।

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