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पुलिस की सख्ती: नियम तोड़ने वाले डीजे संचालकों पर कसा शिकंजा

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देवास। शहर में ध्वनि प्रदूषण और देर रात के कोलाहल पर नियंत्रण के लिए पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए लगातार कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद द्वारा डीजे बजाने, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियमानुसार उपयोग और रात्रि 11 बजे के बाद कोलाहल पर पूर्ण प्रतिबंध के निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने लगातार कार्रवाई कर नियम तोड़ने वालों पर शिकंजा कसा।

औद्योगिक क्षेत्र पुलिस की कार्रवाई

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) जयवीर सिंह भदौरिया और नगर पुलिस अधीक्षक दीशेष अग्रवाल के मार्गदर्शन में औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया ने नियम तोड़ने वाले डीजे संचालकों और आयोजकों पर कार्रवाई की।

पहली घटना

ग्राम नागोरा रोड सुकलिया क्षिप्रा में देर रात डीजे बजाने पर आरोपी 1. रवि पिता हीरालाल परमार, 2. दिलीप पिता मांगीलाल कहार, 3. दीपक पिता संतोष लोहानिया, 4. मनीष पिता दिलीप कहार के खिलाफ अपराध क्रमांक 999/2024 धारा 223 बीएनएस, 7/15 म.प्र. कोलाहल अधिनियम, 182 A(4) और 179(1) मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने वाहन क्रमांक MP 04 GB 9605, 10 डीजे साउंड बॉक्स, 2 जनरेटर और 7 हैलोजन लाइट जब्त कर आरोपियों को अर्थदंड से दंडित करवाने हेतु मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया।

दूसरी घटना

थाना क्षेत्र में ही शंकरगढ़ ईंट भट्ठा और ढांचा भवन इलाके में देर रात अपने घर के बाहर डीजे बजाने पर रामप्रसाद बामनिया पिता रणजीत और सुमित नागर पिता मिश्रालाल नागर के खिलाफ कार्रवाई की गई। म.प्र. कोलाहल अधिनियम और जिला दंडाधिकारी के आदेशों का उल्लंघन करने पर इनके खिलाफ अपराध क्रमांक 1229/2024 धारा 223 भादवि और 15 म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।

पुलिस की तत्परता से मिली सराहना

दोनों घटनाओं में थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया, उप निरीक्षक राकेश बोरासी और उनकी टीम ने सराहनीय भूमिका निभाई। इन कार्रवाइयों के बाद शहरवासियों ने पुलिस की तत्परता की सराहना की और उम्मीद जताई कि इस सख्ती से कोलाहल पर लगाम लगेगी।

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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