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चेतावनी: निगम सीमा में गौवंश पालकों के लिए सख्त कार्यवाही के निर्देश, चार दिन के बाद होगी जेल और जुर्माना

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देवास। महापौर श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल के निर्देशानुसार, निगम स्वास्थ्य अधिकारी जितेन्द्र सिसोदिया द्वारा नगर पालिका निगम अधिनियम के तहत सड़कों पर विचरण कर रहे गौवंशों के पालकों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए हैं। शहर के प्रमुख मार्गों, व्यवसायिक क्षेत्रों, और सार्वजनिक सड़कों पर गौवंशों के विचरण से हो रही दुर्घटनाओं और यातायात में बाधा को गंभीरता से लिया गया है।

स्वास्थ्य अधिकारी ने सभी वार्ड दरोगाओं को अगले चार दिनों में निगम सीमा क्षेत्र में निरंतर घूम रहे मवेशियों का सर्वेक्षण कर रिपोर्ट देने के सख्त निर्देश दिए हैं। इस सर्वेक्षण के आधार पर गौवंश पालकों पर नगर पालिका निगम अधिनियम के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी।

गौवंश पालकों को चेतावनी दी जाती है कि वे अपने पालतू मवेशियों को सड़कों पर स्वतंत्र रूप से विचरण के लिए न छोड़ें। नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर दंड का सामना करना पड़ सकता है। सड़कों पर मवेशियों के कारण हो रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, पालकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने मवेशियों को सुरक्षित और नियमानुसार तरीके से रखें।

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