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हरिजन शब्द का उपयोग करने वाले हाटपिपल्या विधायक पर दर्ज हो प्रकरण, भीम आर्मी ने सौंपा ज्ञापन

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देवास। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित अपमानजनक, आपत्तिजनक और आपराधिक हरिजन शब्द का उपयोग  हाटपिपलिया विधायक मनोज चौधरी द्वारा सोशल मीडिया पर करने के विरोध में भीम आर्मी ने सीएसपी को पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। 
जिलाध्यक्ष हीरो सोलंकी ने बताया कि हाटपिपलिया के भाजपा विधायक मनोज चौधरी ने विगत दिनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित अपमानजनक और आपत्तिजनक के साथ आपराधिक हरिजन शब्द का उपयोग कर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल कर बहुजन समाज का अपमान किया है। यह कृत्य अपराध की श्रेणी मे आता है। जिससे बहुजन समाज में रोष व्याप्त है। भारत के राष्ट्रपति ने भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने पत्र के मार्फत सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को सर्कुलर जारी कर हरिजन शब्द के सरकारी कामकाज में इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगाने के आदेश दिए हुए हैं। जो भी इस शब्द का उपयोग करता है उस व्यक्ति के ऊपर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 3(1) व भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए व 505 के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है और अपराध साबित होने पर आरोपी को कम से कम 5 साल की सजा हो सकती है। ऐसे शब्द का उपयोग करने पर कार्यवाही भी हुई है। 
सभी राज्य सरकारों को आदेश दिये की सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हरिजन शब्द का प्रयोग अपमानजनक के साथ-साथ आपराधिक भी है। भीम आर्मी ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि उक्त मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल हाटपिपल्या विधायक पर प्रकरण दर्ज करे अन्यथा भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा जिलेभर में जंगी प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। उक्त जानकारी जिला प्रभारी रामप्रसाद दुजावरा ने दी। इस अवसर पर वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष कुं. चंचल परिहार, शाजापुर जिलाध्यक्ष कांतिलाल जी, उज्जैन पूर्व जिलाध्यक्ष रवि गुजराती, देवास जिला उपाध्यक्ष दीपक सिलोरिया, कोषाध्यक्ष जयकुमार चौहान, विक्रम सिंह रैकवार, बाबूलाल रैकवार, महासचिव पवन आंवले, पूर्व मीडिया आष्टा एवं सीहोर प्रभारी संजय अंबेडकरवादी, अरुण धोलिया, विजय रेकवाल, धर्मेंद्र रेकवाल, राजवीर मालवीय, सचिन परमार आदि कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे। 
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