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आज नेशनल लोक अदालत मे लंबित विद्युत प्रकरणों का होगा निराकरण

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देवास। जिला न्यायालय परिसर में शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू , समस्त कृषि, 5 किलो वाट तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के  औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जावेगी। 


प्री लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छ: माही  चक्रवृद्धि  दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत  की छूट दी जावेगी। लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित  सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छ: माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100त्न की छूट दी जावेगी। आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष देय आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एक मुश्त भुगतान करना होगा। तथा विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन के विरुद्ध विद्युत देयको की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा। उक्त जानकारी अधीक्षण यंत्री कार्यालय (संचा/ संधा) मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड  वृत्त देवास के विधि अधिकारी गणेश देवड़ा द्वारा दी गई।
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