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देवास: भोलेनाथ मंदिर के पास स्थित अवैध शराब के अड्डे पर छापा, हमेशा की तरह आरोपी नहीं मिला

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देवास।  देवास में भोलेनाथ मंदिर के पास स्थित अवैध शराब के अड्डे से अब तक राजनीतिक संरक्षण के चलते हजारों लीटर अवैध शराब बेची जा चुकी है। आचार संहिता के चलते अब इस अड्डे पर कार्रवाई की गई है जिसमें एक स्कूटी समेत लगभग चार पेटी अवैध शराब जप्त की गई है। लेकिन हमेशा की तरह आरोपी फरार बताया गया।

देवास ब वृत्त में आबकारी दल ने मुखबिर सूचना के आधार पर बालगढ़ रोड स्थित भोले नाथ मंदिर के पास खाली खंडर में दबिश दी।
कार्रवाई में:
* 105 पाव विदेशी शराब
* 17 केन बीयर
* 85 पाव देशी शराब
* 8 बॉटल विदेशी शराब (एक जुपिटर स्कूटर की डिक्की से)
* 1 जुपिटर स्कूटर (बिना नंबर)
जप्त सामग्री का बाजार मूल्य: ₹1,05,150

आरोपी:
* अज्ञात/फरार

धाराएं:
* मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क

कार्रवाई करने वाले:
* सहायक आबकारी आयुक्त मंदाकिनी दीक्षित
* सहायक जिला आबकारी अधिकारी बी के वर्मा, के एस सिकरवार
* चुनाव एफ एस टी प्रभारी राजेश साकेत
* आबकारी उप निरीक्षक राजकुमारी मंडलोई, निधि शर्मा, प्रेम यादव, डी पी सिंह, दिनेश भार्गव, विजय कुचेरिया
* आबकारी मुख्य आरक्षक दीपक धुरिया, राजाराम रेकवार
* आबकारी आरक्षक बालकृष्ण जायसवाल, राजेश जोशी, निकिता परमार, आशीष, भगत परते सैनिककिशोर, अनिल चौहान, अनिल
यह भी बताया गया कि इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।

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