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प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या, दोनों को आजीवन कैद की सजा

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देवास लाइव. अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या के आरोपीगणों को देवास न्यायलय ने आजीवन कैद की सजा सुनाई है.

राजेन्द्र सिंह भदौरिया, प्रभारी उप संचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा बताया गया कि दिनांक 05.04.2021 को थाना विजयांगज मंडी थाने पर फरियादी द्वारा सूचना दी गई कि एक व्यक्ति करीब 35 वर्ष आयु की खून से सनी लाश सिंदुरिया कांकड खेत के किनारे पडी हुई है। उस व्यक्ति की हत्या पत्थरों से मार मार कर की गई है। सूचना पर से थाने पर रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात अनुसंधान के दौरान मृतक की पहचान शकीर पिता सईद खान निवासी ग्राम पंवासा मल्टी उज्जैन के रूप में हुई।

विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज में मृतक शाकिर को मोटर सायकिल पर बिठाकर ले जाने वाले की पहचान राकेशचंद्र पिता शिवनारायण वर्मा निवासी ग्राम पंवासा मल्टी उज्जैन के रूप में हुई। घटना स्थल से मिले मोबाइल फोन के कॉल डिटेल के आधार पर मृतक शाकीर की पत्नी सीमा की सबसे ज्यादा बात राकेशचंद्र से होना पाई गई। अन्य आवश्यक अनुसंधान के उपरान्त प्रथम द्रष्टया मृतक शाकिर की पत्नी सीमा तथा उसके प्रेमी राकेश चन्द्र के विरूद्ध अपराध सिद्ध पाये जाने से अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जिला देवास (समक्शः-श्री मनीष सिंह ठाकुर) के द्वारा निर्णय पारित कर आरोपीगण राकेशचंद्र पिता शिवनारायण वर्मा को धारा 302 भा.द.सं. में आजीवन कारावास व 5000/-रूपये अर्थदण्ड, धारा 201 में 02 वर्ष कारावास व 2000/-रूपये अर्थदण्ड एवं आरोपिया सोनू उर्फ सीमा खान को दोशी पाते हुए धारा 302,120-बी भा.द.सं. में आजीवन कारावास व 5000/-रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से कुशल पैरवी श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया, प्रभारी उप संचालक/जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं श्री जगजीवनराम सवासिया, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा की गई। कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक श्याम आंजना का सहयोग रहा।

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