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नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

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देवास, 4 मई 2024:
एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि 29 मार्च 2022 को एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 9 अप्रैल 2022 को पुलिस ने लड़की को छत्तीसगढ़ से आरोपी अजय के साथ बरामद किया।
लड़की ने बताया कि आरोपी उसे बहला-फुसलाकर छत्तीसगढ़ ले गया था और वहां उसके साथ बलात्कार किया।
मामले की जांच के बाद अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने आरोपी अजय वर्मा को धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट और धारा 376(3) भादसंहिता के तहत दोषी ठहराया।
अदालत ने आरोपी को शेष प्राकृत जीवनकाल तक आजीवन कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा, धारा 366 भादसंहिता के तहत 5 साल के कठोर कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया।
अदालत ने पीड़िता को 2 लाख रुपये का मुआवजा भी देने का निर्देश दिया।
इस मामले में जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र सिंह भदौरिया, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ज्योति गुप्ता और अलका राणा ने पैरवी की।

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