देवास: पंचायत उपचुनाव को शांतिपूर्ण बनाने कलेक्टर ने लगाई धारा-163 BNSS की निषेधाज्ञा, हथियार-पटाखे-जुलूस पर सख्त पाबंदी

देवास, 08 दिसंबर 2025
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋतुराज सिंह ने त्रि-स्तरीय पंचायत उपनिर्वाचन (उत्तरार्द्ध) 2025 को भयमुक्त और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा-163 के तहत पूरे जिले में प्रभावी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश संबंधित ग्राम पंचायतों, वार्डों और निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना एवं परिणाम घोषणा तक लागू रहेगा।

मुख्य प्रतिबंध क्या हैं?

छूट किसे मिली?

आदेश में कुछ जरूरी छूट भी दी गई हैं:

उल्लंघन पर क्या होगी कार्रवाई?

आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा-223 के तहत तुरंत प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह ने कहा कि चुनाव के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग करने की आशंका को देखते हुए यह निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से लागू करना आवश्यक था। इससे मतदाताओं को बिना किसी दबाव या भय के अपने मताधिकार का प्रयोग करने में मदद मिलेगी।

जिले के चारों जनपद पंचायत क्षेत्रों – देवास, सोनकच्छ, टोंकखुर्द और खातेगांव की संबंधित ग्राम पंचायतों में सरपंच व पंच पदों के लिए हो रहे उपचुनाव में आदर्श आचार संहिता पहले से ही प्रभावी है। प्रशासन ने सभी एसडीएम, नगर पुलिस अधीक्षक और एसडीओपी को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

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