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देवास जिले में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर ऋतुराज सिंह का सख्त आदेश: किरायेदारों, नौकरों और होटल में ठहरने वालों की जानकारी थाने में देना अनिवार्य

देवास, 29 जुलाई 2025: जिले में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने और लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋतुराज सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1), (2) के तहत एक सख्त आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत मकान मालिकों, दुकान मालिकों, होटल/लॉज संचालकों, ठेकेदारों और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को किरायेदारों, नौकरों, कर्मचारियों और ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी संबंधित पुलिस थाने में देना अनिवार्य होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और इसका उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा।

आदेश की मुख्य विशेषताएं

कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह ने जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों और अपराधों की समीक्षा के आधार पर यह आदेश जारी किया है। पुलिस अधीक्षक, देवास के प्रतिवेदन के अनुसार, कई गंभीर अपराधों में किरायेदार, नौकर, होटल/धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्ति या अस्थायी कर्मचारी शामिल पाए गए हैं। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं:

  1. मकान और दुकान मालिकों के लिए:
  • नए किरायेदार को मकान या दुकान किराए पर देने से पहले उनकी पूरी जानकारी संबंधित पुलिस थाने में देना अनिवार्य होगा।
  • किरायेदार का पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, या ड्राइविंग लाइसेंस) अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा।
  • पुलिस विभाग द्वारा किरायेदारों का चरित्र सत्यापन किया जाएगा।
  • घरेलू नौकर रखने से पहले उनकी जानकारी भी थाने में जमा करानी होगी।
  1. होटल, लॉज, रैन बसेरा और धर्मशाला:
  • ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जाएगा।
  • ठहरने वालों की दैनिक सूची संबंधित थाना प्रभारी को उपलब्ध करानी होगी।
  • विदेशी नागरिकों के ठहरने की सूचना तुरंत थाने में देनी होगी।
  1. व्यवसायिक कर्मचारी और ठेकेदार:
  • भवन निर्माण या अन्य कार्यों में लगे मजदूरों/कारीगरों की जानकारी ठेकेदार द्वारा थाने में दी जाएगी।
  • ऑनलाइन शॉपिंग, होम डिलीवरी, या कूरियर कंपनियों के कर्मचारियों की जानकारी संबंधित कंपनी द्वारा थाने में जमा करानी होगी, साथ ही उनका आईडी प्रूफ अनिवार्य होगा।
  • स्पा सेंटर, मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर और प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों में कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी भी थाने में देना अनिवार्य होगा।
  1. निजी छात्रावास:
  • छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राओं की जानकारी और उनका पहचान पत्र थाने में जमा करना होगा।

आदेश का उद्देश्य

कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह ने बताया कि यह आदेश जिले में जनसामान्य की सुरक्षा, लोक शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किया गया है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि कई अपराधों में बाहरी व्यक्तियों द्वारा किरायेदार, नौकर, या अस्थायी कर्मचारी के रूप में रहकर वारदातें अंजाम दी गई हैं। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाना और अपराधियों की पहचान को आसान बनाना है।

आदेश का उल्लंघन और दंड

  • यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1), (2) के तहत एकपक्षीय (Ex Parte) रूप से जारी किया गया है।
  • कोई भी व्यक्ति या संस्था जो इस आदेश का उल्लंघन करेगी, उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 6 महीने तक की सजा और जुर्माना शामिल हो सकता है।
  • आदेश का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी, राजस्व अधिकारी, और नगरीय/ग्रामीण निकाय के सक्षम अधिकारियों की होगी।
  • यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराना चाहता है, तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (5) के तहत संबंधित न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

पुलिस और प्रशासन की भूमिका

आदेश के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट (एसडीएम) और उपखंड पुलिस अधिकारी (एसडीओपी) को जिम्मेदारी सौंपी गई है। थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस आदेश की जानकारी जनसामान्य और संबंधित पक्षों तक पहुंचाएं। आदेश को जिला प्रशासन के नोटिस बोर्ड, थानों, और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा ताकि लोग इसके प्रति जागरूक रहें।

क्यों जरूरी है यह आदेश?

पुलिस अधीक्षक, देवास के प्रतिवेदन के अनुसार, जिले में गंभीर अपराधों की समीक्षा से यह स्पष्ट हुआ है कि कई बार अपराधी किरायेदार, नौकर, या अस्थायी कर्मचारी के रूप में रहकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। ऐसे में उनकी पहचान और चरित्र सत्यापन अनिवार्य करना अपराधों पर नियंत्रण के लिए जरूरी है। यह आदेश न केवल अपराधों को रोकने में मदद करेगा, बल्कि जिले में सामान्य जनजीवन और सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगा।

जनसामान्य से अपील

कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह ने जनसामान्य, मकान मालिकों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, और होटल संचालकों से अपील की है कि वे इस आदेश का कड़ाई से पालन करें। उन्होंने कहा कि यह कदम जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उठाया गया है और इसका उद्देश्य किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है।


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