देवास लाइव, Dewas Live News MadhyaPradesh

ईनाम का लालच देकर धोखाधडी करने वाले आरोपी गण को न्यायालय ने दिया सश्रम कारावास

1

देवास। जिला न्यायालय ने इनाम का लालच दे कर लोगों को ठगने का काम करने वाले तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए 3 साल की सश्रम करवास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

जिला मीडिया सैल प्रभारी/एडीपीओ, श्री ऊदल सिंह मौर्य, जिला देवास द्वारा बताया गया कि दिनांक 22.06.2016 को फरियादी सीताराम को वीरेन्द्र शर्मा इंदौर द्वारा फोन कर बोला गया कि उसका आईडिया कंपनी की तरफ से इनाम खुला है, इसमें 03 लाख रुपये और एक पल्सर मोटर साइकिल जीत चुके हो, रुपये लेने के लिये कॉल करो। पहले वीरेन्द्र ने 550/- रुपये का रिचार्ज करवाया। फिर वीरेन्द्र बोला कि कल उससे मैनेजर सर बात करेंगे, उनसे बात कर लेना। दूसरे दिन फिर से उसका फोन आया और उक्त ईनाम के संबंध में टैक्स वाली बात बताकर बार-बार फरियादी से धोखाधडी कर ईनाम का लालच देकर अलग-अलग राशि जमा करवाई इस तरह से आरोपी गण के द्वारा गलत नाम बताकर फरियादी को ईनाम का झांसा देकर अलग-अलग खातों में कुल राशि 52400/- रूपये जमा करवाई। फरियादी को एक मोटर साईकिल और 03 लाख रूपये ईनाम खुलने का झांसा देकर उसके साथ धोखाधडी की। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर से पुलिस थाना बैंक नोट प्रेस देवास में आरोपी गण कंे विरूद्ध कायमी कर विवेचना की गई। विवेचना उपरांत आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

माननीय न्यायालयः- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, जिला देवास द्वारा दिनांक 07.05.2022 को निर्णय पारित करते हुये आरोपीगण  मोती सिंह, महेश कुमार तथा मनोज को धारा 420 भादवि में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000-1000/- रूपये अर्थदण्ड तथा 420/120बी भादवि में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000-1000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से श्री मनोज हेतावल, अपर लोक अभियोजक, जिला देवास द्वारा कुशन पैरवी की गई।

You cannot print contents of this website.
Exit mobile version