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Dewas News, तंत्र-मंत्र की शंका में कुल्हाड़ी से हत्या: आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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देवास। टोंकखुर्द थाना क्षेत्र के ग्राम सालमखेड़ी में डेढ़ साल पहले हुई एक जघन्य हत्या के मामले में देवास जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। तंत्र-मंत्र की शंका में एक युवक की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।


रात में सो रहे युवक पर किया था हमला
यह घटना 17 फरवरी 2024 की है। फरियादी विनोद पाठक के खेत पर बने मकान में उसके फुफेरे भाई अरुण कुमार शर्मा, माता-पिता के साथ सोया हुआ था। रात करीब 10.30 बजे विनोद को धर्मेंद्र जागीरदार का फोन आया कि खेत वाले मकान से चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं।
जब विनोद मौके पर पहुंचा, तो उसने अपने फुफेरे भाई अरुण को चारपाई पर घायल अवस्था में पाया। अरुण के चेहरे, सिर, गर्दन, कान और बाएं हाथ पर कुल्हाड़ी के वार से गंभीर चोटें थीं और खून बह रहा था।
मौके पर मौजूद जानकीलाल पाठक ने बताया कि आवाज सुनकर जब वह बाहर आए, तो उन्होंने देखा कि एक आदमी कुल्हाड़ी से वार कर खेत की तरफ भागा है। खाट के पास ही एक कुल्हाड़ी भी पड़ी मिली थी।


उपचार के दौरान हुई मौत
घायल अरुण को तत्काल उपचार के लिए देवास ले जाया गया, जहां से उसे इंदौर रेफर कर दिया गया। हालांकि, उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी।
विनोद की सूचना पर टोंकखुर्द पुलिस ने ग्राम सालमखेड़ी निवासी आरोपी राजकुमार पिता धीरज सिंह सेंधव के खिलाफ केस दर्ज किया था।


कोर्ट ने सुनाई सजा
प्रभारी जिला लोक अभियोजक अधिकारी जयंती पौराणिक ने बताया कि पुलिस ने विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन पक्ष द्वारा इस मामले में कुल 20 साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।


मामले की सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश अजय प्रकाश मिश्र, देवास ने आरोपी राजकुमार को दोषी पाया। कोर्ट ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत आजीवन कारावास और 1000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
इसके अतिरिक्त, धारा 201 (सबूत मिटाना) के तहत 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपये का दंड भी दिया गया है।

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