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देवास जिले में दो माह के लिए धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू, बिना अनुमति सभा-रैली पर रोक

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देवास, 07 मई 2025।
जिले में कानून व्यवस्था और आमजन की सुरक्षा बनाए रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋतुराज सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1)(2) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए देवास जिले के संपूर्ण क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए हैं। यह आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।

जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति, संस्था या समूह सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार हथियार, आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डंडा, रॉड आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही इनका प्रदर्शन या दुरुपयोग करेगा। साथ ही, सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की सभा, धरना, जुलूस, रैली या सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सकेगा।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बिना अनुमति डी.जे. या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सभी को मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 एवं 2010 के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।

किसी भी सभा, जुलूस आदि में कोई व्यक्ति ज्वलनशील पदार्थ जैसे एसिड, पेट्रोल, केरोसिन आदि लेकर नहीं चलेगा। बिना अनुमति टेंट या पांडाल का निर्माण नहीं किया जा सकेगा, न ही किसी सड़क, हाईवे या रास्ते पर यातायात में बाधा उत्पन्न की जा सकेगी।

सोशल मीडिया पर भी नियंत्रण के निर्देश दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या ग्रुप एडमिन किसी धर्म, जाति, सम्प्रदाय या व्यक्ति विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक मैसेज, चित्र, कमेंट, बैनर या पोस्टर आदि इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के माध्यम से साझा नहीं करेगा।

यह आदेश पुलिसकर्मियों एवं ड्यूटी पर तैनात प्रशासनिक अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। क्षेत्रीय एसडीएम/एसडीओपी संबंधित नगर पुलिस अधिकारियों से परामर्श कर परिस्थितियों अनुसार आवश्यक कार्यक्रमों की अनुमति दे सकेंगे।

आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा, जिसकी निगरानी संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा की जाएगी।

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