देवास लाइव, Dewas Live News MadhyaPradesh

देवास: पालतू श्वानों का पंजीयन और वैक्सीनेशन अनिवार्य, निगम आयुक्त की अपील

3

देवास, 22 अगस्त 2025: शहर में बढ़ती आवारा श्वानों की संख्या और इससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं को देखते हुए नगर निगम आयुक्त रजनीश कसेरा ने पालतू श्वानों के स्वामियों से अपील की है कि वे अपने पालतू श्वानों का समय पर पंजीयन और वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। इस नियम का उद्देश्य जन सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पशु कल्याण को सुनिश्चित करना है।

निगम उपायुक्त जाकिर जाफरी ने बताया कि यह व्यवस्था शहरवासियों की सुरक्षा और पशु कल्याण को ध्यान में रखकर लागू की गई है। उन्होंने कहा कि पालतू श्वानों का पंजीयन और विशेष रूप से रेबीज वैक्सीनेशन अनिवार्य है, ताकि श्वानों से फैलने वाले रोगों की रोकथाम हो सके। पंजीयन के समय श्वान का रेबीज वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

उपायुक्त ने चेतावनी दी कि बिना पंजीयन और वैक्सीनेशन के पाए जाने पर संबंधित स्वामी पर 500 रुपये तक का जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही, पालतू श्वानों के स्वामियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने श्वानों को उद्यानों, सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर घुमाते समय पट्टा (लेस) और मुखबंदनी (मजल) का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। इससे न केवल नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि श्वानों की देखभाल भी बेहतर होगी।

उपायुक्त जाफरी ने स्पष्ट किया कि यह नियम संविधान के अनुरूप है, जिसमें प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह जीवों के प्रति करुणा का भाव रखे और पर्यावरण व स्वास्थ्य की रक्षा करे। निगम स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह बैस ने भी शहरवासियों से इस अभियान में सहयोग करने की अपील की है, ताकि देवास को स्वस्थ, सुरक्षित और पालतू-पशु हितैषी शहर बनाया जा सके।

नगर निगम ने पालतू पशु प्रेमियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सभी से इस नियम का पालन करने और शहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करने का आग्रह किया है।

You cannot print contents of this website.
Exit mobile version