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देवास जिले में गेहूं उपार्जन कार्य का शुभारंभ
किसानों का तिलक, साफा और मिठाई खिलाकर स्वागत

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कलेक्टर ने उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया, किसानों से संवाद किया

देवास, 20 मार्च 2024: देवास जिले में गेहूं उपार्जन कार्य का शुभारंभ 20 मार्च 2024 को कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता द्वारा स्टील सायलो दुर्गापुरा में स्थापित उपार्जन केंद्रों पर किसानों को तिलक, साफा और मिठाई खिलाकर किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर श्री गुप्ता ने किसानों से गेहूं की गुणवत्ता, तौल व्यवस्था, गेहूं उत्पादन, मंडी दर, आदि व्यवस्थाओं के संबंध में संवाद भी किया। साथ ही स्टील सायलो की हाईड्रोलिक तौल व्यवस्था, स्टोरेज प्लांट का भी निरीक्षण किया।

कलेक्टर ने अन्य उपार्जन केंद्रों का भी निरीक्षण किया

कलेक्टर श्री गुप्ता ने शासकीय वेयरहाउस सिया, गंगा वेयरहाउस टोंकखुर्द, आदिनाथ वेयरहाउस टोंकखुर्द, कंचन वेयरहाउस टोंकखुर्द, आदि उपार्जन केंद्रों का भी निरीक्षण किया। समस्त उपार्जन केंद्रों में कृषकों से उपार्जन व्यवस्था के संबंध में चर्चा की गई एवं सभी उपार्जन केंद्रों को शासन नियमानुसार कृषक सुविधायें, तौल, गुणवत्ता मापदण्ड का पालन करने निर्देशित किया गया।

गेहूं उपार्जन के लिए 31 मार्च तक पंजीयन

गेहूं उपार्जन के लिए 31 मार्च तक पंजीयन का कार्य किया जा रहा है। गेहूं उपार्जन के लिए जिले में 134 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य किया जाएगा।

किसानों को स्लॉट सुविधा

किसानों को नजदीकी उपार्जन केंद्र में तौल करने के लिए गतवर्ष अनुसार स्लॉट सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें किसान अपनी प्राथमिकता से दिनांक एवं समय का चयन कर तौल करा सकते हैं।

उपार्जन केंद्रों पर सुविधाएं

उपार्जन केंद्रों पर तौल कांटा, छन्ना, सिलाई मशीन, किसानों की सुविधा के लिए छाया, पानी, टेन्ट कुर्सी आदि की व्यवस्था की गई है।

गुणवत्ता नियंत्रण दल

प्रत्येक उपार्जन केंद्रों पर गेहूं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सर्वेयर के साथ-साथ गुणवत्ता नियंत्रण दल का गठन किया गया है, जिसमें स्थानीय पटवारी, पंचायत सचिव, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं समिति प्रबंधक नियुक्त किये गये हैं। दल उपज की गुणवत्ता एफ.ए.क्यू. चेक करेंगे।

भुगतान

किसानों को विक्रय पश्चात् आधार लिंक खाते में भुगतान किया जाएगा।

कठोर कार्यवाही

शासन के निर्देशानुसार उपार्जन केंद्रों पर फ्लेट तौल कांटा प्रतिबंधित है। यदि किसी उपार्जन केंद्र अथवा गोदाम संचालन द्वारा उपार्जन तौल के संबंध में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

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