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देवास में मुन्नाभाई की तर्ज पर व्यापम परीक्षा देने वाले आरोपियों को 4 वर्ष का कारावास

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देवास लाइव. मुन्ना भाई की तर्ज पर देवास में एक निजी कॉलेज में वनरक्षक भर्ती की परीक्षा मे फर्जी रूप से दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने की साजिश करने वाले 2 आरोपियों को न्यायालय द्वारा 4 वर्ष की कारावास और और 3 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक 16.08.15 को व्यावसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल द्वारा आयोजित वनरक्षक भर्ती परीक्षा-2015 के परीक्षा क्रेन्द्र एलएनसीटी भोपाल में परीक्षार्थी दीपक कुमार के स्थान पर एक अन्य व्यक्ति विकास कुमार परीक्षा दे रहा था और जब उससे रिकार्ड ऑफ आन्सर शीट एण्ड अटेण्डेंस पर हस्ताक्षर करवाये गये तो हस्ताक्षर का मिलान नहीं होने के कारण परीक्षा के पश्चात पूछताछ की गई।  उसने स्वीकार किया कि वह दीपक कुमार के स्थान पर परीक्षा दे रहा था।

इस संबंध में एलएनसीटी भोपाल के अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारी आरक्षी केन्द्र बिलखिरिया भोपाल को सूचित किया जाकर विकास के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर अन्वेषण प्रारंभ उपरांत पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि अखिलेश ने दीपक के स्थान पर परीक्षा देने के लिये 10 हजार रूपये दिये थे। जिस पर पुलिस द्वारा अखिलेश को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ करने पर, उसने बताया कि उसने वनरक्षक भर्ती परीक्षा-2015 के देवास स्थित परीक्षा केन्द्र प्रेस्टिीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेण्ट में अभियुक्त टीटू बघेल के स्थान पर परीक्षा देने के लिये अमित को 10 हजार रूपये दिये थे।  पुलिस द्वारा अमित को गिरफ्तार करने पर उसके कब्जे से टीटू बघेल की परीक्षा का एडमिर्ट कार्ड जप्त किया था। जिस पर से थाना बिलखेरिया ने प्रकरण को असल कायमी हेतु थाना औ.क्षेत्र देवास को भेज दिया था।

पुलिस पूछताछ में अखिलेश ने बताया था कि परीक्षा में टीटू बघेल के स्थान पर अमित कुमार को 10,000/- रूपये देकर प्रेस्टिीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेण्ट देवास में परीक्षा दिलवाई थी और इस काम को करने के लिये रवि उर्फ रविन्द्रपाल ने प्रत्येक परीक्षार्थी के लिये एक-एक लाख रूपये देने की बात कही थी। इस जानकारी के उपरांत टीटू बघेल और रवि उर्फ रविन्द्रपाल को गिरफ्तार किया जाकर उक्त प्रकरण को विवेचना में लेकर आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी गण टीटू बघेल व रवि उर्फ रविन्द्रपाल को भा.दं.सं. की धारा 467 सहपठित धारा 120बी में 04-04 वर्ष के सश्रम कारावास व 3000-3000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन श्री मनोज कुमार निगम, अपर लोक अभियोजक, जिला देवास द्वारा किया गया एवं उक्त प्रकरण में आरक्षक शंकर पटेल का विषेष सहयोग रहा।

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