देवास, 28 मई: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के तहत आरोपी इमरान गनी उर्फ नवाब कुरैशी के खिलाफ कठोर कदम उठाया है। आरोपी इमरान गनी, पिता अब्दुल गनी कुरैशी, उम्र 38 वर्ष, निवासी देवास पर तीन माह तक की अवधि के लिए निरूद्ध करने का आदेश जारी किया गया है। आरोपी को केन्द्रीय जेल भेरूगढ़, उज्जैन में रखा जाएगा।
जिला प्रशासन ने यह कार्यवाही राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की है। इमरान गनी की गतिविधियाँ सार्वजनिक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन रही थीं, जिसके चलते यह कदम उठाया गया है। इसके साथ ही, आरोपी इमरान गनी गोकशी के मामले में भी लिप्त पाया गया है, जो समाज में अशांति फैलाने वाला अपराध है।
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सौरभ सचान देवास लाइव (dewaslive.com) के संपादक एवं प्रमुख हैं। देवास लाइव मध्यप्रदेश के देवास जिले से प्रकाशित एक प्रमुख डिजिटल हिंदी न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म है, जो स्थानीय खबरों, सामाजिक मुद्दों और जनहित से जुड़ी घटनाओं को निष्पक्ष और सटीक रूप में प्रस्तुत करता है। सौरभ सचान की पत्रकारिता का उद्देश्य स्थानीय आवाज़ों को सामने लाना और देवास की जमीनी सच्चाई को जनता तक पहुँचाना है।