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कलेक्‍टर ने गोकशी के आरोपी इमरान गनी पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत की कार्यवाही, भेरूगढ़ जेल भेजा

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देवास, 28 मई: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के तहत आरोपी इमरान गनी उर्फ नवाब कुरैशी के खिलाफ कठोर कदम उठाया है। आरोपी इमरान गनी, पिता अब्दुल गनी कुरैशी, उम्र 38 वर्ष, निवासी देवास पर तीन माह तक की अवधि के लिए निरूद्ध करने का आदेश जारी किया गया है। आरोपी को केन्द्रीय जेल भेरूगढ़, उज्जैन में रखा जाएगा।

जिला प्रशासन ने यह कार्यवाही राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की है। इमरान गनी की गतिविधियाँ सार्वजनिक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन रही थीं, जिसके चलते यह कदम उठाया गया है। इसके साथ ही, आरोपी इमरान गनी गोकशी के मामले में भी लिप्त पाया गया है, जो समाज में अशांति फैलाने वाला अपराध है।

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