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खिवनी वन्यजीव अभ्यारण्य: अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, 29 परिवारों को सहायता प्रदान

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खिवनी, कन्नौद, मध्य प्रदेश | 28 जून 2025खिवनी वन्यजीव अभ्यारण्य में दिनांक 23 जून 2025 को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के तहत 29 परिवारों के 51 लोगों को प्रभावित किया गया। यह कार्रवाई अभ्यारण्य के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 215, 209, और 203 में की गई, जिसमें नियमों के तहत एक माह पूर्व अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस में अतिक्रमणकारियों से वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने या अपनी आपत्ति दर्ज करने को कहा गया था। दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर 14 जून 2025 को बेदखली आदेश जारी किए गए।

अभ्यारण्य का इतिहास और अतिक्रमण की स्थिति
खिवनी वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1955 में मध्य भारत वन्य पशु, पक्षी संरक्षण विधान 1952 की धारा 13(1) के तहत की गई थी। इसका विस्तार 1982 और 2006 में किया गया। सीहोर और देवास जिलों के अधिकार क्षेत्र का निर्धारण क्रमशः 1997 और 1998 में किया गया। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत 13 दिसंबर 2005 से पहले बसे परंपरागत वनवासियों को भूमि के पट्टे प्रदान किए गए थे। इसके बाद अभ्यारण्य में किसी भी नए अधिकार का दावा शेष नहीं रहा।वर्ष 2016-17 में 96 हितग्राहियों को 9.6 करोड़ रुपये का मुआवजा देकर विस्थापित किया गया था।

हाल की कार्रवाई में प्रभावित 29 परिवारों में से 49 के पास पहले से ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खिवनी खुर्द के राजस्व ग्राम में पक्के मकान स्वीकृत हैं, जबकि 2 लोग अपने परिवार के मकानों में रह रहे हैं। शेष पात्र हितग्राहियों को भी जल्द आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

मानवीय दृष्टिकोण और सरकारी सहायता
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर प्रभावित आदिवासी परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। प्रत्येक परिवार को 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता, 6 माह की खाद्य राहत सामग्री, त्रिपाल, और पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया गया है। साथ ही, पात्र परिवारों को वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टे दिलाने की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी।

नियमित निगरानी और अतिक्रमण पर कार्रवाई
वन विभाग ने बताया कि प्रभावित परिवारों को 2022, 2023 और 2024 में भी स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के लिए बार-बार निर्देश दिए गए थे। यह कार्रवाई अभ्यारण्य की जैव-विविधता और वन्यजीव संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थी

Tags:खिवनी वन्यजीव अभ्यारण्यअतिक्रमण हटाने की कार्रवाईमध्य प्रदेश वन विभागवन अधिकार अधिनियममुख्यमंत्री मोहन यादवप्रधानमंत्री आवास योजनायह समाचार मध्य प्रदेश के वन्यजीव संरक्षण और मानवीय सहायता प्रयासों को दर्शाता है। अधिक जानकारी के लिए वन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देखें।

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