देवास, 28 अप्रैल: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने आरोपी अमजद उर्फ बाका (36 वर्ष), निवासी नागदा थाना औद्योगिक क्षेत्र देवास, के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) के तहत निरुद्ध आदेश जारी किया है। यह आदेश 28 अप्रैल 2024 से 27 जुलाई 2024 तक लागू रहेगा।
आरोपी गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त है। ये गतिविधियां सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती थीं। प्राथमिक जांच में आरोपों के पुष्ट होने पर यह कार्रवाई की गई।
आरोपी को तीन महीने की अवधि के लिए केंद्रीय जेल भेरूगढ़, उज्जैन भेजा गया है। यह सजा कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत दी गई है।
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सौरभ सचान देवास लाइव (dewaslive.com) के संपादक एवं प्रमुख हैं। देवास लाइव मध्यप्रदेश के देवास जिले से प्रकाशित एक प्रमुख डिजिटल हिंदी न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म है, जो स्थानीय खबरों, सामाजिक मुद्दों और जनहित से जुड़ी घटनाओं को निष्पक्ष और सटीक रूप में प्रस्तुत करता है। सौरभ सचान की पत्रकारिता का उद्देश्य स्थानीय आवाज़ों को सामने लाना और देवास की जमीनी सच्चाई को जनता तक पहुँचाना है।