देवास लाइव, Dewas Live News MadhyaPradesh

सलमान लाला की मौत के बाद देवास समेत कई जिलों में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू, पुलिस ने कसी नकेल

20

देवास, 03 सितंबर 2025.  इंदौर के कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला की मौत के बाद मध्य प्रदेश के कई जिलों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। देवास जिले में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋतुराज सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1)(2) के तहत संपूर्ण जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह कदम लोकशांति और जनसुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

प्रतिबंधात्मक आदेशों का विवरण
जारी आदेश के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, समूह या संस्था सार्वजनिक स्थानों पर धारदार हथियार, आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डंडा, रॉड आदि लेकर नहीं चल सकेगा। बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के सभा, धरना, जुलूस, रैली या सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। इसके अलावा, डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी प्रतिबंधित है, और मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन अनिवार्य होगा।

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री जैसे मैसेज, चित्र, कमेंट, बैनर या पोस्टर अपलोड करने पर भी रोक लगाई गई है, जो किसी धर्म, जाति, समुदाय या व्यक्ति के खिलाफ भावनाएं भड़काने वाले हों। ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल, केरोसिन आदि को धरना, जुलूस या सभा में ले जाना भी प्रतिबंधित है।

सलमान लाला की मौत और उसके बाद की स्थिति
इंदौर के कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला उर्फ शाहनवाज की 31 अगस्त 2025 को सीहोर जिले के लसुड़िया परिहार गांव के पास एक तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार, सलमान लाला अपने भाई सिद्धू उर्फ शादाब को सागर जेल से लेने के बाद इंदौर लौट रहा था, जब क्राइम ब्रांच ने उसका पीछा किया। भागने के प्रयास में वह तालाब में कूद गया और डूब गया। हालांकि, सलमान के परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है।

सलमान लाला के खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी, और NDPS एक्ट जैसे 32 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। उसकी मौत के बाद सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने की कोशिशें हुईं, जिसके चलते इंदौर क्राइम ब्रांच ने 35 सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान की और उन पर निगरानी शुरू की।

देवास में सख्ती, अन्य जिलों में भी अलर्ट
सलमान लाला की मौत के बाद इंदौर में उसके जनाजे के दौरान भारी भीड़ और यातायात अव्यवस्था देखी गई। इसे देखते हुए देवास सहित आसपास के जिलों में प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह ने कहा कि यह आदेश दो महीने तक प्रभावी रहेगा और इसका उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक छूट दी गई है।

पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई
इंदौर क्राइम ब्रांच ने सलमान के साथियों शादाब, अरुण मालवीय, सौरभ, और कुलदीप को गिरफ्तार किया, जिनके पास से दो पिस्टल, कारतूस, चाकू, और 11 ग्राम एमडी ड्रग बरामद किए गए। पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है ताकि मौत के सटीक कारणों का पता चल सके।

प्रशासन का संदेश
देवास प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यह कदम क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

कीवर्ड्स: सलमान लाला, देवास प्रतिबंधात्मक आदेश, इंदौर गैंगस्टर, कानून व्यवस्था, मध्य प्रदेश समाचार, क्राइम ब्रांच, सोशल मीडिया अफवाहें

You cannot print contents of this website.
Exit mobile version