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प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत हितग्राहियो द्वारा पंजीकृत भवनो की बकाया राशि जमा नही होने पर निगम द्वारा पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही

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देवास/ निगम द्वारा नगर निगम आयुक्त विशालसिह चौहान के निर्देशन मे निगम संबंधी बकाया करो एवं अन्य बकाया करो की राशियो के विशेष वसुली अभियान के अन्तर्गत बालगढ क्षेत्र मे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण किये गये 27 भवनो के ऐसे हितग्राही जिनके द्वारा भवनो का पंजीयन कराने के उपरांत आज दिनांक तक बकाया राशि जमा करने या बैंक से लोन स्वीकृति हेतु आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय मे सम्पर्क नही किया गया है। उनके भवनो के पंजीयन निरस्त करने एवं पंजीयन राशि राजसात करने के संबंध मे प्रभावी कार्यवाही के अन्तर्गत सूचना पत्र जारी किये गये है। यद्यपी उपरोक्त डिफाल्टर हितग्राहियो को प्रधानमंत्री आवास योजना शाखा द्वारा भवन पेटे बकाया राशि जमा कराने अथवा बैंक के माध्यम से ऋण स्वीकृति हेतु आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु कई बार दूरभाष से सूचना दी जा चुकी है। उल्लेखनिय हो कि यदि हितग्राहियो द्वारा सूचना पत्र मे उल्लेखित निर्धारित समयावधी मे राशि जमा नही करवाई गई अथवा बैंक ऋणो हेतु दस्तावेज उपलब्ध नही करवाये गये तो ऐसे 27 भवनो का पंजीयन नगर निगम द्वारा निरस्त कर अन्य इच्छुक पात्र हितग्राही को भवन पंजीयन करने संबंधी कार्यवाही की जावेगी।

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