देवास, 11 नवंबर 2024 – जन सुरक्षा, लोकशांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने संपूर्ण देवास जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता 2023 की धारा 163 (1)(2) के तहत व्यापक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों का उद्देश्य जनसामान्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन बनाए रखना है।
कलेक्टर के निर्देशानुसार, कोई भी व्यक्ति, संस्था या समूह सार्वजनिक स्थानों पर धारदार हथियार, आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डंडा, रॉड जैसे हथियारों के साथ नहीं चल सकेगा, न ही इनका प्रदर्शन कर सकेगा। इसके अलावा, बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के किसी भी स्थान पर सभा, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली, या सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु डी.जे. या ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग भी निर्धारित कानूनों के अनुसार ही किया जा सकेगा।
कलेक्टर ने ज्वलनशील पदार्थों जैसे एसिड, पेट्रोल, और केरोसिन के धरना, प्रदर्शन, जुलूस आदि में उपयोग पर भी रोक लगाई है। आदेशानुसार, किसी भी व्यक्ति या संस्था को बिना अनुमति के टेंट या पांडाल का स्थायी या अस्थायी निर्माण करने की मनाही है। सार्वजनिक स्थानों पर यातायात में व्यवधान उत्पन्न करने वाले समूह या व्यक्ति पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे आमजन की सुविधा बाधित न हो।
इसके अतिरिक्त, सोशल मीडिया एवं अन्य संचार माध्यमों जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ई-मेल आदि पर कानून व्यवस्था भंग करने वाले या किसी जाति, धर्म, समुदाय अथवा व्यक्ति विशेष को आहत करने वाले संदेश, चित्र, पोस्टर या टिप्पणी अपलोड या प्रसारित करने पर भी सख्त प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर ने प्रतिबंधित मांझा के उपयोग और विक्रय पर भी पूर्ण रोक लगाने का आदेश दिया है।
शांति और कानून व्यवस्था के इस आदेश में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को छूट प्रदान की गई है, ताकि वे जन सुरक्षा के कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। वहीं, जिले में पदस्थ अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में संबंधित पुलिस अधिकारियों से परामर्श कर विशेष परिस्थितियों में कार्यक्रम की अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकृत रहेंगे।
कलेक्टर के इन निर्देशों का उद्देश्य जिले में शांति बनाए रखना और जनसामान्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है।