
देवास, 21 अगस्त 2025: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास के तत्वावधान में आगामी 13 सितंबर 2025 (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में 21 अगस्त 2025 को दोपहर 2 बजे देवास मुख्यालय में माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री अजय प्रकाश मिश्र की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
बैठक में श्री मिश्र ने उपस्थित न्यायाधीशों को निर्देश दिए कि नेशनल लोक अदालत में लंबित और वाद-पूर्व समझौता योग्य प्रकरणों, जैसे आपराधिक, सिविल, पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा, भरण-पोषण, विद्युत चोरी, चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, भू-अर्जन, नगर निगम के जलकर व संपत्तिकर, और बीएसएनएल से संबंधित मामलों का अधिक से अधिक निराकरण सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए प्रकरणों को चिन्हित कर सूचना-पत्र जारी करने और पक्षकारों को लोक अदालत में राजीनामे के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में विशेष न्यायाधीश सुश्री सुमन श्रीवास्तव (प्रभारी अधिकारी, नेशनल लोक अदालत), श्रीमती वंदना जैन (प्रधान जिला न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय), श्री विकास शर्मा, श्री उमाशंकर अग्रवाल, श्री अभिषेक गौड़, श्री राजेन्द्र कुमार पाटीदार, श्री प्रसन्न सिंह भेरावत, डॉ. रविकांत सोलंकी, श्री भारत सिंह कनेल (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट), श्री रोहित श्रीवास्तव (सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण), सहित अन्य वरिष्ठ और कनिष्ठ खंड के न्यायाधीश उपस्थित रहे।
नेशनल लोक अदालत की विशेषताएं
नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के त्वरित और कम खर्च में निराकरण के लिए बीमा कंपनियां, विद्युत विभाग, बैंक, नगर निगम, और बीएसएनएल के अधिकारी न्यायालय परिसर में स्टॉल लगाकर उपस्थित रहेंगे। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत लंबित और प्री-लिटिगेशन प्रकरणों, साथ ही बैंक रिकवरी के प्री-लिटिगेशन मामलों में नियमानुसार विशेष छूट प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, प्रकरणों का निराकरण होने पर पक्षकारों को स्मृति चिन्ह के रूप में एक-एक पौधा भेंट किया जाएगा, ताकि उन्हें पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण के लिए प्रेरित किया जा सके।
आमजन से अपील
माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश श्री अजय प्रकाश मिश्र ने आमजन से अपील की है कि वे नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाएं। लोक अदालत में राजीनामे के आधार पर प्रकरणों का शीघ्र और बिना किसी व्यय के निराकरण होता है, जिससे पक्षकारों के बीच प्रेम और सौहार्द बना रहता है। दीवानी और चेक अनादरण से संबंधित प्रकरणों में न्याय शुल्क की राशि नियमानुसार वापस की जाएगी, जिससे पक्षकारों को अतिरिक्त लाभ होगा।
संपर्क और आवेदन
पक्षकार अपने प्रकरणों के निराकरण के लिए संबंधित न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास से संपर्क करें।
रोहित श्रीवास्तव
जिला न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास


