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Dewas News: सरकारी स्कूल पर ताला जड़ने वाले दबंगों पर FIR, शिक्षिका को दी जान से मारने की धमकी

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देवास: जिले के उदयनगर क्षेत्र में शिक्षा के मंदिर पर अवैध कब्जा करने और सरकारी काम में बाधा डालने का एक गंभीर मामला सामने आया है। ग्राम इमलीपुरा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय भिलालापुरा में स्कूल भवन पर ताला जड़ने और महिला शिक्षिका को जान से मारने की धमकी देने वाले चार आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

​प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए पुलिस बल की मौजूदगी में स्कूल का ताला तुड़वाया और दोबारा कब्जा अपने हाथ में लिया।

​क्या है पूरा मामला?

​घटना उदय नगर थाना क्षेत्र की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी नागरिया (पिता चैना), भारत (पिता लालसिंह), संतुबाई और रामीबाई ने शासकीय प्राथमिक विद्यालय भिलालापुरा के भवन और परिसर पर अपना हक जमाते हुए ताला लगा दिया था। इससे न केवल सरकारी काम में बाधा उत्पन्न हुई, बल्कि बच्चों की पढ़ाई भी पूरी तरह ठप हो गई।

​प्रशासन ने तोड़ा ताला, दी कड़ी चेतावनी

​मामले की गंभीरता को देखते हुए 26 नवंबर 2025 को एक संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। इसमें तहसीलदार, राजस्व अमला, उदय नगर थाना प्रभारी, बीआरसी बागली और अन्य शिक्षक शामिल थे। टीम ने ग्रामवासियों की उपस्थिति में स्कूल का ताला तोड़कर भवन को मुक्त कराया।

​शिक्षिका को मिली खुली धमकी

​प्रशासनिक कार्रवाई के बावजूद आरोपियों के हौसले इतने बुलंद थे कि जब स्कूल में दोबारा पढ़ाई शुरू हुई, तो उन्होंने वहां मौजूद शिक्षिका श्रीमती बसंती पंवार को धमकाना शुरू कर दिया।

​शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने शिक्षिका से कहा कि “अगले दिन से विद्यालय परिसर में पैर न रखना,” और उन्हें जान से मारने की धमकी दी।

​आदतन अपराधी की तरह कर रहे थे कब्जा

​यह पहली बार नहीं था जब आरोपियों ने स्कूल पर कब्जा किया हो। इससे पहले भी इनका विवादित इतिहास रहा है:

  • 16 अप्रैल 2025: पहली बार विद्यालय भवन में ताला लगाया गया।
  • 23 जुलाई 2025: तत्कालीन तहसीलदार और बीआरसी की मौजूदगी में समझाइश के बाद ताला खुलवाया गया था।
  • 16 नवंबर 2025: आरोपियों ने दोबारा ताला जड़ दिया, जिससे कई दिनों तक शिक्षण कार्य बाधित रहा।

​पुलिस ने दर्ज किया मामला

​फरियादी की शिकायत और मौके के हालात को देखते हुए उदय नगर पुलिस ने चारों आरोपियों (नागरिया, भारत, संतुबाई और रामीबाई) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 132 (शासकीय कार्य में बाधा डालना) और 351 (3) (जान से मारने की धमकी देना) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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