देवास: 13 मार्च 2019 को कृष्णाजीराव पवार महाविद्यालय में, बीए द्वितीय वर्ष की राजनीति विज्ञान की परीक्षा में दिलवर सिंह के नाम से परीक्षा देते हुए पकड़े गए आरोपी नरेंद्र सिंह राजपूत को अदालत ने सजा सुनाई है। तीसरे सत्र न्यायालय में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें नरेंद्र सिंह को दोषी पाया गया।
अपराध और सजा:
- धारा 419: 3 साल का सश्रम कारावास और 2000 रुपये का जुर्माना।
- धारा 420: 4 साल का सश्रम कारावास और 2000 रुपये का जुर्माना।
- धारा 465: 2 साल का सश्रम कारावास और 2000 रुपये का जुर्माना।
- धारा 468: 4 साल का सश्रम कारावास और 2000 रुपये का जुर्माना।
- धारा 471: 2 साल का सश्रम कारावास और 2000 रुपये का जुर्माना।
- मप्र मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1937 की धारा 4 सह पठित धारा 3-घ: 2 साल का सश्रम कारावास और 1000 रुपये का जुर्माना।
सभी सजाएं एक साथ भुगतनी होंगी।
दूसरे आरोपी, दिलवर सिंह, को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया। मामले की सफलता से अभियोजन कार्य सरकारी वकील मनोज श्रीवास ने किया।