देवास लाइव। खातेगांव में करीब साढ़े चार साल पहले हुए चर्चित पंडित रमाशंकर जोशी हत्याकांड मामले में सोमवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। एडीजे कोर्ट ने मामले के सभी पांचों आरोपियों वचन उर्फ बड़ा पिता बारू उर्फ नूर मोहम्मद ताहिर उर्फ लाड़ला पिता एहसान, फैजल उर्फ चाहत उर्फ पाल्ने खां पिता एहसान, तोहिद उर्फ गोपाला पिता जुल्फान उर्फ पतला उर्फ साजिद, नौशाद पिता इरशाद उर्फ फेंडा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 25-25 हजार का अर्थदंड भी किया है।
ये सभी उप्र के सहारनपुर जिले के रहने वाले हैं। सभी मार्च 2019 से ही न्यायिक अभिरक्षा में हैं और अलग-अलग मामलों में उप्र और दिल्ली के जेलों में बंद हैं। कोर्ट ने धारा 449, 395, 460 में दस-दस साल की सजा और धारा 396 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष आरोपियों पर धारा 302 में आरोप प्रमाणित नहीं कर पाया । एजीपी अमित दुबे ने बताया कि मामले में 32 लोगों की गवाही हुई ।
क्या था मामला
6 जनवरी 2019 को पंडित रमाशंकर जोशी का शव कन्नौद रोड स्थित निवास पर खून से लथपथ मिला था। घर का दरवाजा बाहर से लगा था और कमरे में सामान बिखरा पड़ा था। इसे देखकर स्पष्ट था कि जोशी की हत्या लूट की नियत से की गई है। एफएसएल टीम, फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वॉड भी मौके पर पहुंचे पर कुछ ख़ास हाथ नहीं, लगा। 8 फरवरी 2019 को उप पुलिस द्वारा किसी मामले में ग्वालियर से पकड़ाए बावरिया गैंग के सरगना वचन ने मप्र के खातेगांव में लूट की एक घटना करना कबूल किया।