देवास, 23 मई 2024 – देवास जिले में अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय करने पर आबकारी विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए 05 कंपोजिट मदिरा दुकानों का लाइसेंस एक दिवस के लिए निलंबित कर दिया है। इन दुकानों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस कार्यवाही का उद्देश्य शराब विक्रेताओं को अनुचित मूल्य वृद्धि से रोकना है और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है।
निलंबित की गई दुकानों में बाबड़िया, नॉवेल्टी, मक्सी रोड, खातेगांव और हरणगांव की कम्पोजिट मदिरा दुकानें शामिल हैं। आबकारी विभाग ने इन दुकानों को एक दिन के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया है। यह कदम उन शिकायतों के बाद उठाया गया है जिनमें बताया गया था कि ये दुकानें मदिरा का विक्रय निर्धारित मूल्य से अधिक पर कर रही हैं।
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की कार्यवाही जिले में लगातार जारी रहेगी ताकि मदिरा विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण न हो सके। विभाग ने मदिरा दुकानों को चेतावनी दी है कि भविष्य में यदि इस प्रकार की गतिविधियाँ पाई जाती हैं तो और भी कठोर कदम उठाए जाएंगे।
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सौरभ सचान देवास लाइव (dewaslive.com) के संपादक एवं प्रमुख हैं। देवास लाइव मध्यप्रदेश के देवास जिले से प्रकाशित एक प्रमुख डिजिटल हिंदी न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म है, जो स्थानीय खबरों, सामाजिक मुद्दों और जनहित से जुड़ी घटनाओं को निष्पक्ष और सटीक रूप में प्रस्तुत करता है। सौरभ सचान की पत्रकारिता का उद्देश्य स्थानीय आवाज़ों को सामने लाना और देवास की जमीनी सच्चाई को जनता तक पहुँचाना है।