देवासप्रशासनिक

कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत आगामी 30 अप्रैल तक आंगनवाड़ी रहेंगी बंद-कलेक्टर श्री शुक्ला

  • आंगनवाडी कार्यकर्ता व सहायिका तथा पर्यवेक्षक आदि अपना कार्य यथावत रखेंगे जारी
  • पोषण आहार (सत्तू) को नियत मात्रा एवं दर अनुसार टेक होम राशन के रूप में अनिवार्यत वितरित करें

देवास, 03 अप्रैल 2021/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री चंद्रमौली शुक्ला ने देवास जिले में कोविड-19 वायरस के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन के संबंध में नवीन आदेश जारी किए हैं। नवीन आदेशानुसार दिनांक 30 अप्रैल -2021 तक जिले के समस्त आंगनवाड़ी केन्द्र एवं उप आंगनवाड़ी केन्द्र बंद रखें जाएगी।


जारी आदेशानुसार दिनांक 30 अप्रैल 2021 तक जिले के समस्त आंगनवाड़ी केन्द्र एवं उप आंगनवाड़ी केन्द्र बंद रखी जाएंगी। अर्थात इस दौरान बच्चे एवं अन्य हितग्राही वर्ग आंगनवाड़ी केन्द्र पर उपस्थित नहीं होंगे, किन्तु आंगनवाडी कार्यकर्ता व सहायिका तथा पर्यवेक्षक आदि अपना कार्य यथावत जारी रखेंगे। उपरोक्त्त अवधि में आंगनवाड़ी केन्द्र बंद रखने के कारण हितग्राहियों को पात्रतानुसार दिये जाने वाले पूरक पोषण आहार की प्रदायगी बाधित न हो इसके लिए संचालनालय महिला एवं बाल विकास द्वारा निर्देशित रेडी-टू-ईट (IRTE) पोषण आहार (सत्तू) को नियत मात्रा एवं दर अनुसार टेक होम राशन के रूप में अनिवार्यत वितरित किया जाएं।

कलेक्टर श्री शुक्ला ने आदेशित किया है कि जिन आंगनवाड़ी केन्द्रों पर 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती/धात्री माताओं के लिए एम.पी. एग्रो द्वारा पदायित टेक होम राशन नहीं है, उन्हें भी रेडी-टू-ईट ( सत्तू ) पोषण आहार वितरित किया जाएं। रेडी-टू-ईट ( RTE ) पोषण आहार प्रदाय करने पर पृथक से थर्ड पार्टी से मूल्याकंन करवाकर परियोजना स्तर पर व्यवस्थित रूप से अभिलेख संधारित किया जाएं। आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जावे। हाई-रिस्क गर्भवती महिलाओं एवं गंभीर कुपोषित बच्चों (MAM.SAM) के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाएं। उन्होंने आदेशित किया है कि आंगनवाडी केन्द्र संचालन/आंगनवाडी सेवा प्रदायगी, पूरक पोषण आहार के हितग्राहियों तथा उनमें से पूरक पोषण आहार के लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी परियोजना स्तर पर संधारित करें, तथा जिला स्तर पर प्रदान करें। साथ ही भारत सरकार-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार द्वारा कोविड -19 संक्रमण से बचाव से हेतु समय-समय पर जारी गाईडलाईन तथा मास्क का उपयोग, नियमित हाथ धुलाई, सैनेटाईजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक दूरी) आदि का पालन सुनिश्चित किया जाए।

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