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संपत्तिकर न भरने वाले उधोगों से 5 गुणा पेनल्टी सहित राशि वसूल करेगा नगर निगम

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देवास लाइव। नगर निगम आयुक्त विशालसिह चौहान द्वारा औद्योगिक क्षेत्रो से बकाया संपत्तिकर की वसुली की जाने हेतु संबंधित अधिकारियो को दिशा निर्देश दिए गए।

औद्योगिक क्षेत्र से की जा रही संपत्तिकर वसुली को संज्ञान मे लाकर निगम उपायुक्त तनूजा मालवीय को निर्देशित करते हुये औद्योगिक क्षेत्र वसुली हेतु प्रथक से टीम तैयार कर ऐसे उद्योग जो स्थापित है, जिन्होने अपने संपत्तिकर खाते निगम मे दर्ज नही कराया है या एक स्क्वेयर फीट मे दर्ज है ऐसे औद्योगिक ईकाइयो की समुचित जानकारी प्राप्त कर दस्तावेज अनुसार सुधार कर निगम मे खाते खुलवाये।

ऐसे जिन उद्योगो द्वारा समयसीमा मे खाते दर्ज नही कराते है उनको निगम की टीम द्वारा मौके पर जाकर दस्तावेज प्राप्त कर 5 गुणा पेनल्टी सहित राशि वसुल की जावेगी।

घर घर से कचरा एकत्रित करने पर लिया जाने वाले यूजर चार्जेस की राशि पी.ओ.एस. मशीन के माध्यम से ली जाकर वसुली की जा रही है जिससे यूजर चार्ज वसुली का रेकार्ड पी.ओ.एस. मशीन के माध्यम से दर्ज है। जिन वार्डो मे रसिद बुक से वसुली की जा रही है वहॉ भी पी.ओ.एस. मशीन से ही वसुली की जावेगी।

लक्ष्यानुरूप यूजर चार्ज की वसुली हेतु युजर चार्ज प्रभारी सहायक यंत्री आसीम शेख को सख्ती से वसुली करवाये जाने हेतु निर्देशित किया। साथ ही शहर मे अवैध से वैध किये जाने वाली प्रक्रिया मे जिन नल संयोजनधारी द्वारा अपने नल संयोजनो को वैध नही करवाते है तो उनके नल संयोजनो को मौके पर ही विच्छेद किये जाने हेतु निर्देशित किया। वार्ड प्रभारियो द्वारा व्यवसायिक नल संयोजनधारीयो का भी समयावधी मे सर्वे कर रिर्पोट प्रस्तुत करने हेतु कहा गया तथा बकाया जलकर वसुली लक्ष्यानुरूप नही होने से संबंधितो का वेतन अहरण नही किये जाने हेतु निगम उपायुक्त वित्त पुनित शुक्ला को निर्देशित किया।

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