देवासन्यायालय

व्यापारी को 6 वर्ष का कारावास और 2 लाख रुपये का अर्थदंड

व्यापारी को 6 वर्ष का कारावास और 2 लाख रुपये का अर्थदंड

देवास। कृषि उपज मंडी देवास में मेसर्स विद्या ट्रेडर्स के नाम से अनाज का व्यापार करने वाले दिलीप सिंह ठाकुर को किसानो के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में 6 वर्ष के सश्रम कारावास और 2 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

दिसंबर 2018 में दिलीप सिंह ठाकुर ने मंडी में नीलामी के दौरान लगभग 50 किसानों से 22 लाख रुपये का सोयाबीन खरीदा था और भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से करने का आश्वासन दिया था। किसान अपने घर चले गए, लेकिन दिलीप सिंह ने मंडी के स्टाफ को गुमराह कर सोयाबीन को विभिन्न फर्मों को बेच दिया और किसानों को उनके अनाज की राशि का भुगतान नहीं किया।

किसानों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को इस धोखाधड़ी की शिकायत की गई, जिसके बाद अनाज मंडी देवास ने किसानों को उनकी राशि का भुगतान किया। कृषि उपज मंडी सचिव ने पुलिस थाना बैंक नोट प्रेस देवास में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर दिलीप सिंह के खिलाफ अपराध क्रमांक 5/2019 धारा 406 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

अनुसंधान के दौरान किसानों और अन्य साक्षियों के कथन लेकर चालान माननीय जिला न्यायालय देवास में प्रस्तुत किया गया। तृतीय अपर सत्र न्यायालय देवास में विचारण के बाद न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पाटीदार ने दिलीप सिंह को धारा 409 के अपराध में दोषी पाया और 6 वर्ष के सश्रम कारावास और 2 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन शासकीय अभिभाषक मनोज श्रीवास ने किया।

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