देवास. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल के आदेशानुसार दिनांक 01 एवं 02 मार्च 2023 से विभिन्न स्कूलों में हायर सेकेण्ड्री / हाई स्कूल व अन्य कक्षाओं की परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। इन परीक्षाओं के संचालन में कानून व्यवस्थाएं बनाएं रखने एवं परीक्षा की पवित्रता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित कराने के लिए कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्क आदेश जारी किए हैं।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश जारी किए हैं कि कोई भी व्यक्ति/ समूह, परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पूर्व से लेकर परीक्षा समाप्त होने तक परीक्षा केंद्र के 100 मीटर की परिधि में कोई अनाधिकृत या अवांछनीय व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा और न घूमेगा। कोई भी व्यक्ति / समूह उक्त परिधि या कही भी परीक्षा में नकल कराने की दृष्टि से किसी भी प्रकार के कागज या अन्य वस्तुओं का वितरण या प्रचार प्रसार नहीं करेगा और न ही इलेक्ट्रॉनिक संसाधन, मोबाईल, कम्प्यूटर या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से कोई मेसेज आदि प्रसारित करेगा। कोई भी व्यक्ति / समूह उक्त परिधि में सार्वजनिक रूप से ध्वनि विस्तार यंत्र, माईक, चोंगा का उपयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह परीक्षा से संबंधित अधिकारी / वीक्षक (इन्वीजीलेटर), कर्मचारी के साथ बहस या परीक्षा विरोधी वार्तालाप या डराने धमकाने अथवा रोकने का कार्य/ प्रयास नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा में नकल या सामूहिक नकल करने या कराने का कार्य / प्रयास नहीं करेगा। उक्त उल्लेखित क्षेत्र में 05 या 05 से अधिक लोगों का समूह एक ही समय में एक ही स्थान पर एकत्रित नहीं होगा।
जारी आदेश में उल्लेख है कि परीक्षा केंद्र के निकटस्थ स्थित कोई भी दुकानदार या प्रतिष्ठान का संचालक या कार्यकर्ता परीक्षाओं के संचालन में विघ्न उत्पन्न करने वाले व्यक्ति / समूह को अपनी दूकान / प्रतिष्ठान में आश्रय नहीं देगा। कोई भी व्यक्ति या समूह उक्त परिधि में अस्त्र शस्त्र, लाठी, डंडा, भाला, तलवार, चाकू या अन्य धारदार हथियार न तो साथ लेकर चलेगा और न उसका उपयोग करेगा। आक्रामक आयुध का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर की परिधि के अन्दर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग निहित शर्तो के अधीन सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना नहीं किया जावेगा।
यह भी उल्लेखनीय हैं कि विद्यमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुवे प्रतिबंधात्मक कार्यवाही तत्काल की जाना है तथा आम जनता को इसकी सूचना देने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। इस आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत दंड का भागीदार होगा। परन्तु इस आदेश के बिंदू क्रमांक 03, 06 व 08 परीक्षा कार्य में संलग्न किसी भी शासकीय सेवक पर लागू नही होंगे तथा अत्यावश्यक होने पर संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, संबंधित पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर परिक्षणोपरांत किसी आयोजन की अनुमति प्रदान कर सकेंगे। यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और परिस्थितियों वश इस आदेश की तामिली तत्काल सर्वसंबंधित को करवाना संभव नहीं है, अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 134 (2) के तहत यह भी आदेशित किया जाता है। यह आदेश जारी होने के दिनांक से समस्त परीक्षाऐं समाप्त होने तक समस्त परीक्षा केन्द्रों के लिये प्रभावशील रहेगा।
उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक, देवास द्वारा अवगत कराया गया है कि उपरोक्त आयोजित परीक्षाओं के दौरान विभिन्न स्थानों व परीक्षा केन्द्रों पर कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के उपाय करना आवश्यक है अन्यथा असामाजिक या विघ्नसंतोषी व्यक्तियों द्वारा परीक्षा संचालन में अवरोध उत्पन्न किया जा सकता है, जो छात्र / समाज विरोधी गतिविधियों को जन्म देगा। पुलिस अधीक्षक, देवास द्वारा दर्शाई वस्तुस्थिति एवं विभिन्न वार्षिक परीक्षाओं के सुगम / सफल संचालन तथा परीक्षाओं की गोपनीयता, पवित्रता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के संबंध में प्राप्त दिशा निर्देश को दृष्टिगत रखते हुए व्यावहारिक रूप से विभिन्न परीक्षाओं के सुगम एवं सफल संचालन हेतु विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित करना अत्यंत आवश्यक हैं। अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की उपधारा (1) व (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर छात्र / शैक्षिक हित को दृष्टिगत रखते हुए जिला देवास के सम्पूर्ण जनसामान्य को जिला देवास स्थित समस्त शैक्षणिक संस्थानों के 200 मीटर की परिधि हेतु उक्त वार्षिक परीक्षाएँ प्रारंभ होने से समाप्त होने तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।