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Dewas: समय पर सेवाएं नहीं देने वाले 8 तहसीलदारों पर कलेक्टर ने लगाया अर्थदंड, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई

देवास, 12 जून 2025। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत अधिसूचित सेवाओं का तय समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने जिले के 8 तहसीलदारों पर अर्थदंड अधिरोपित किया है। यह कार्रवाई शासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

जानकारी के अनुसार, जिन अधिकारियों पर अर्थदंड लगाया गया है, उनमें नायब तहसीलदार कन्नौद राकेश कुमार यादव पर ₹3,000, तहसीलदार सोनकच्छ संजय गर्ग पर ₹2,500, अपर तहसीलदार सोनकच्छ लखनलाल सोनानिया पर ₹2,500, तहसीलदार देवास रवि शर्मा पर ₹2,500, नायब तहसीलदार टप्पा चिड़ावद नेहा शाह पर ₹2,500, नायब तहसीलदार पीपलरावां योगेन्द्रसिंह राठौर पर ₹2,500, नायब तहसीलदार टप्पा बरोठा दीपिका परमार पर ₹500 एवं नायब तहसीलदार बागली नीरज प्रजापति पर ₹500 की शास्ति लगाई गई है।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि आम जनता को समयबद्ध सेवाएं प्रदान करना शासन की प्राथमिकता है। निर्धारित समय में प्रकरणों का निराकरण नहीं करना कार्य में लापरवाही का संकेत है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इस कार्रवाई को प्रशासन की जवाबदेही तय करने और सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि भविष्य में सेवाओं के निराकरण में कोई भी लापरवाही न बरती जाए, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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