नगरीय निकाय चुनाव-2022: देवास में महापौर उम्मीदवार 15 लाख और पार्षद उम्मीदवार 3.75 लाख चुनाव में खर्च कर सकेंगे, देखिए चुनाव की सारी डिटेल जो आप जानना चाहते हैं
कलेक्टर श्री शुक्ला ने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक और प्रेस वार्ता में दी नगरीय निकाय चुनाव कार्यक्रम की जानकारी
जिले में पहले चरण में नगर परिषद बागली, करनावद, हाटपीपल्या, लोहारदा, कांटाफोड, सतवास, कन्नौद, खातेगांव नेमावर तथा नगर पालिका निगम देवास, नगर परिषद सोनकच्छ, पीपलरांवा, भौंरासा तथा टोंकखुर्द में दूसरे चरण होगा मतदान
जिले की नगरीय निकायों में कुल 03 लाख 72 हजार 717 मतदाता, जिनमें से 01 लाख 88 हजार 862 पुरुष, 01 लाख 83 हजार 838 महिला तथा 17 अन्य मतदाता
जिले में 240 वार्डो के लिए कुल 491 मतदान केंद्र, जिसमें 112 संवेदनशील, ईवीएम द्वारा होगा नगरीय निकाय चुनाव
निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन प्राप्त करना 11 जून से
पहले चरण का मतदान 06 जुलाई तथा दूसरे चरण का 13 जुलाई को, सुबह 07 बजे से शाम 05 बजे तक होगा मतदान, निर्वाचन परिणामों की घोषणा 17, 18 जुलाई को
देवास महापौर पद के लिए निर्वाचन व्यय सीमा 15 लाख रूपये, पार्षद पद के लिए 3 लाख 75 हजार रूपये तथा नगर परिषदों के पार्षद के लिए व्यय सीमा 75 हजार रूपये, पार्षदों को व्यय लेखा का संधारण करना होगा
देवास। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर श्री चन्द्रमौली ने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक और प्रेस वार्ता में नगरीय निकाय चुनाव कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। कलेक्टर श्री शुक्ला ने आदर्श आचरण संहिता, अभ्यर्थियों के लिए आदर्श आचरण संहिता, शासकीय विभागों एवं उनके कर्मियों के लिए आदर्श आचरण संहिता, नगरीय निकाय के पदाधिकारियों एवं उनके कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके साथ ही नाम निर्देशन पत्र की प्रस्तुति और सवीक्षा तथा प्रतीक आवंटन की जानकारी दी गई।
कलेक्टर श्री शुक्ला ने कहा कि निर्वाचन के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को प्रचार-प्रसार के लिए सभा/रैली/जुलूस इत्यादि आयोजन के पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभा/जुलूस/रैली इत्यादि पर प्रतिबंध रहेगा। कानून व्यवस्था, भा.द.वि. की धारा 144 अंतर्गत शस्त्र प्रतिबंध, आबकारी अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम, स्थानीय अधिनियम, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, संपत्ति विरूपण अधिनियम एवं अन्य प्रबिंधात्मक धाराओं के प्रतिबंध लागू रहेंगे।
कलेक्टर श्री शुक्ला ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन कर नगरीय निकाय चुनाव सम्पन्न कराये जायेंगे। नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम द्वारा करवाया जाएगा। निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने संबंधी घटनाओं पर नियंत्रण के लिए आयोग द्वारा आदर्श आचरण संहिता जारी की गई है जो निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के साथ ही प्रभावशील हो गई है। आदर्श आचरण संहिता निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक प्रभावी रहेगी। आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, शासकीय विभागों एवं कर्मियों तथा नगरीय निकाय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होंगे।
पुलिस अधीक्षक डॉ शिव दयाल सिंह ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया निर्वघ्न रूप से सम्पन्न हो इसके लिए सुरक्षा के तमाम प्रबंध सुनिश्चित किए गए है। चुनाव निष्पक्ष और शांति पूर्ण तरीके से कराया जायेगा। पुलिस अधीक्षक डॉ सिंह ने कहा की जिले में अपराधियों, अवधै शराब पर कार्यवाही की जायेगी।
स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में बीजेपी श्री राजीव खण्डेलवाल, श्री राजेश यादव, श्री ओम जोशी, श्री मनोहर जाधव कांग्रेस से श्री मनोज राजानी, डॉ. मंसूर शेख, बीएसपी से श्री दरयाव सिंह सहित अन्य प्रतिनिधि एवं एसपी डॉ. शिवदयाल सिंह, अपर कलेक्टर श्री महेन्द्र सिंह कवचे, डिप्टी कलेक्टर प्रियंका मिमरोट सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री शुक्ला ने प्रेस वार्ता में बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव(chunav) एप बनाया गया है। इस एप से नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते है। कलेक्टर श्री शुक्ला ने बताया कि देवास जिले में दो चरणों में मतदान सम्पन्न होगा। पहले चरण का मतदान 06 जुलाई को तथा दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को होगा। मतदान सुबह 07 बजे से शाम 05 बजे तक होगा। पहले चरण के लिए मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 17 जुलाई को प्रात: 09 बजे से होगी तथा दूसरे चरण के लिए 18 जुलाई को होगी। पहले चरण में नगर परिषद बागली, करनावद, हाटपीपल्या, लोहारदा, कांटाफोड, सतवास, कन्नौद, खातेगांव नेमावर तथा नगर पालिका निगम देवास, नगर परिषद सोनकच्छ, पीपलरांवा, भौंरासा तथा टोंकखुर्द में दूसरे चरण होगा मतदान।
कलेक्टर श्री शुक्ला ने बताया कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन प्राप्त करना 11 जून से प्रारम्भ होगा। नाम निर्देशन पत्र सुबह 10.30 से 03 बजे तक प्राप्त कर सकते है। नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18 जून निर्धारित है, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 20 जून को की जायेगी। अभ्यार्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 22 जून है। निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना तथा निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन भी 22 जून होगा। नगरपालिक निगम महापौर पद का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से होगा।
कलेक्टर श्री शुक्ला ने बताया कि नगर पालिक निगम के महापौर तथा सभी नगरीय निकायों के पार्षद के लिए नाम निर्देशन पत्र (प्रारूप-3) में प्राप्त किये जायेंगे। नगर पालिक निगम के महापौर पद के लिए 20 हजार रूपये निक्षेप राशि जमा करना होगी। नगर पालिक निगम के पार्षद पद के लिए 5 हजार रूपये, नगर परिषद के पार्षद के लिए 1 हजार रूपये जमा करने होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडा वर्ग एवं महिला अभ्यर्थी के मामले में निक्षेप राशि का आधा भाग जमा करना होगा। रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में नाम निर्देशन प्रस्तुत किये जाने के दौरान अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 03 व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे। मतदान कर्मियों का तीसरा रेण्डमाईजेशन मतदान प्रारम्भ होने के 24 घण्टे पूर्व किया जायेगा।
नगरपालिक निगम के महापौर पद के लिए निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 15 लाख रूपये निर्धारित है। नगरपालिक निगम पार्षद पद के लिए 3 लाख 75 हजार रूपये तथा नगर परिषदों के लिए अधिकतम व्यय सीमा 75 हजार रूपये है।
निर्वाचन में नगरपालिक निगम महापौर के लिए मतपत्र का रंग सफेद होगा। नगरपालिक निगम पार्षद के लिए गुलाबी तथा नगर परिषद पार्षद के लिए मतपत्र का रंग नीला होगा।
कलेक्टर श्री शुक्ला ने बताया कि जिले में नगरीय निकाय चुनाव के लिए 58 सेक्टर अधिकारी बनाये गये है। जिसमें नगर निगम देवास के लिए 22, नगर परिषद सोनकच्छ के लिए 4, नगर परिषद पीपलरांवा, भौंरासा, टोंकखुर्द, बागली, हाटपीपल्या, करनावद, खातेगांव तथा नेमावर के लिए तीन-तीन एवं नगर परिषद कन्नौद, लोहारदा, कांटाफोड, सतवास के लिए दो-दो सेक्टर अधिकारी बनाये गये है।
जिले में नगरीय निकाय चुनाव के लिए 62 दलो को गठन किया गया है। जिसमें 16 वीएसटी, 14 वीवीटी, 16 एसएसटी, 16 एफएस दल का गठन किया गया है। नगर पालिका निगम देवास के लिए 3 वीएसटी, 1 वीवीटी, 3 एसएसटी तथा एफएस दल का गठन किया गया है तथा अन्य नगरीय निकायों में एक-एक वीएसटी, वीवीटी, एसएसटी तथा एफएस दल का गठन किया गया है।
जिले की नगरीय निकायों में कुल 03 लाख 72 हजार 717 मतदाता है, जिनमें से 01 लाख 88 हजार 862 पुरुष मतदाता, 01 लाख 83 हजार 8383 महिला मतदाता तथा 17 अन्य मतदाता है। जिले में 240 वार्डो के लिए कुल 491 मतदान केंद्र बनाये गये है। जिसमें 112 संवेदनशील मतदान केन्द्र। नगर पालिका निगम देवास के 45 वार्डो के लिए 269 मतदान केन्द्र, नगर परिषद खातेगांव के 15 वार्डो के लिए 29 मतदान केन्द्र, नगर परिषद कन्नौद के 15 वार्डो के लिए 21 मतदान केन्द्र, नगर परिषद सोनकच्छ के 15 वार्डो के लिए 19 मतदान केन्द्र, नगर परिषद हाटपीपल्या के 15 वार्डो के लिए 18 मतदान केन्द्र तथा अन्य नगर परिषदों में मतदान के लिए 15-15 मतदान केन्द्र बनाये गये है। मतदान के लिए मतदाताओं को आयोग द्वारा जारी भी 20 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र साथ में लाना अनिवार्य होगा।
स्ट्रांग रूम, मतदान केंद्रों एवं मतदान स्थलों पर आवश्यक मतगणना स्थलों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। शांतिपूर्ण एवं सुचारू मतदान सम्पन्न कराये जाने के लिए सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। जिला स्तर पर शिकायतों के निराकरण के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम का दूरभाष नम्बर 07272-250666 है। कंट्रोल रूम 24×7 कार्यरत रहेगा। कंट्रोल रूम में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।