देवास, 25 मार्च, 2024: एक सनसनीखेज घटना में, ईशान पिता शिवप्रसाद शर्मा (28) निवासी सुभाष चौक अखाडा रोड, देवास, पर एक महिला को शादी का झांसा देकर उसकी मर्जी के बिना गलत काम करने, फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार गलत काम करने और 49,00,000 रुपये ऐंठने का आरोप लगा है।
घटना का विवरण देते हुए फरियादी महिला ने बताया कि यह घटना अपना स्वीट्स के समीप स्थित “SPOT ON OYO” नामक होटल में 4 अक्टूबर, 2020 के 03:00 बजे से 25 मार्च, 2024 के 11:30 बजे तक की है।
कानूनी धाराएं:
आरोपी के खिलाफ बी.एनएस. धारा 477/30.0, 64(2), 64(2), 308(2), 318(4), 351(2) और आई.पी.सी. धारा 376(2)(f), 376(2)(n), 384, 420, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
केस की पृष्ठभूमि:
ईशान शर्मा के सत्ताधारी दल भाजपा के नेताओं से मधुर संबंध रहे हैं, जिसके कारण पीड़िता की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने पहले मामला दर्ज नहीं किया था। पीड़िता को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी, जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर पुलिस को प्रकरण दर्ज करना पड़ा।
इस मामले में पीड़िता और आरोपी के बीच हुए संवाद के कई ऑडियो भी वायरल हुए थे, जिनमें भाजपा नेताओं का उल्लेख था। देवास में यह मामला काफी दिनों से चर्चित रहा है।