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व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर सभा, धरना, प्रदर्शन, जुलुस, रैली, सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं करेगा
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बिना अनुमति के बैण्ड/डी.जे./ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं कर सकेंगे
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कोई भी व्यक्ति, समूह संस्था या अन्य पक्ष किसी भी सड़क, रोड, रास्ता, हाईवे आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्यवधान नहीं करेंगे
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कोई भी सोशल मीडिया/इलेक्ट्रॉनिक संसाधन पर आमजन की भावना भड़काने वाले व कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड नहीं करेगा
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देवास 02 सितम्बर 2021/ कलेक्टर श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने आमजन की सुरक्षा, लोकशांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से संपूर्ण देवास जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधनात्मक आदेश जारी किये है।
जारी आदेशानुसार सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक स्थान पर एक समय में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह संस्था या अन्य पक्ष सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार, आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डण्डा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा अथवा दुरूपयोग नहीं करेगा और न ही प्रदर्शन करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर सभा, धरना, प्रदर्शन, जुलुस, रैली, सार्वजनिक कार्यक्रम आदि का आयोजन नहीं करेगा। कोई व्यक्ति संस्था, समूह या अन्य पक्ष या डी.जे. अथवा बैण्ड का संचालक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना बैण्ड/डी.जे./ ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेगा। प्रत्येक को म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा The Noise Pollution (Regulation and Control) Rule, 2000 एवं ध्वनि प्रदुषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2010 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा। कोई व्यक्ति संस्था, समूह या अन्य कोई भी धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में एसिड, पेट्रोल, केरोसिन आदि ज्वलनशील पदार्थ अपने पास नहीं रखेगा या लेकर नहीं चलेगा या उपयोग नहीं करेगा। किसी भी प्रकार के धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में पटाखे/विस्फोटक सामग्री का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति संस्था समूह या अन्य किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी की अनुमति बिना टेंट, पांडाल आदि का स्थाई या अस्थाई निर्माण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह संस्था या अन्य पक्ष किसी भी सड़क, रोड, रास्ता, हाईवे आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्यवधान नहीं करेंगे या किसी अन्य प्रकार से कोई रुकावट उत्पन्न नहीं करेगे या किसी व्यक्ति को आने जाने एवं उसके कार्य करने से नहीं रोकेंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया/इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जैसे मोबाईल, कम्प्यूटर, फेसबुक, ई-मेल, व्हाट्सएप्प एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी एवं आमजन की भावना भड़काने वाले अथवा किसी को बुरा लगने या आहत करने वाले व कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मेसेज/ चित्र/कमेंट/बैनर/पोस्टर आदि अपलोड नहीं करेगा/प्रदर्शित नहीं करेगा।
शांति-कानून व्यवस्था तथा आमजन की सुरक्षा व सुविधा में संलग्न और शासकीय कर्तव्य पर उपस्थित एवं ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों/पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों के लिए यह निर्देश लागू नहीं होंगे। कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु इन्हें आवश्यक वैधानिक छूट प्राप्त होगी। आवश्यक होने पर जिले में पदस्थ अनुविभागीय दण्डाधिकारीगण अपने-अपने क्षेत्र में संबंधित नगर पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) से परामर्श कर आवश्यक प्रतिबंध/शर्तों पर किसी कार्यकम की अनुमति प्रदान करने हेतु अधिकृत रहेंगे।
चूंकि यह आदेश जन सामान्य से संबंधित है एवं परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य या समूह को इस संबंध में सूचना दी जाकर सुनवाई की जा सके। अतः दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है। कोई भी हितबद्ध दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 (5) के अंतर्गत इस आदेश के विरूद्ध अपनी आपत्ति या आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
आदेश का उल्लघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 02 माह तक प्रभावशील रहेगा।
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