- शापिंग मॉल में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बरतनी होगी सावधानियां
- केवल कन्टेंमेंट क्षेत्र के बाहर स्थापित शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति रहेगी
- मॉल में गेम जोन, बच्चों के खेलने का क्षेत्र तथा सिनेमा हॉल को खोलने की अनुमति नहीं रहेगी
- शॉपिंग मॉल में सेनेटाईजर डिस्पेन्सर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था प्रवेश द्वार पर अनिवार्य रूप से की जाये
देवास 10 जून 2020/ कलेक्टर श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए देवास जिले के समस्त शापिंग मॉल को खोलने की अनुमति नवीन आदेश जारी किये है।
जारी आदेशानुसार केवल कन्टेंमेंट क्षेत्र के बाहर स्थापित शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। मॉल में गेम जोन, बच्चों के खेलने का क्षेत्र तथा सिनेमा हॉल को खोलने की अनुमति नहीं प्रदान की गई है। शॉपिंग मॉल प्रबंधक द्वारा सेनेटाईजर डिस्पेन्सर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था प्रवेश द्वार पर अनिवार्य रूप से की जाये। केवल लक्षण रहित ग्राहक एवं कर्मचारी को मास्क पहन कर मॉल में आने की अनुमति दी जाये। मॉल अंतर्गत प्रमुख स्थानों पर कोविड के बचाव से संबंधित पोस्टर, स्टेण्डी आदि का प्रचार प्रसार किया जाये। मॉल तथा पार्किंग एरिया में सोशन डिस्टेसिंग का पालन करने के लिए पर्याप्त मानव संसाधन को पदस्थ किया जाये। सोशल डिस्टेसिंग हेतु निशान लगाये जाये। होम डिलेवरी वाले स्टाफ को भी हेल्थ चेकअप करने के उपरांत ही होम डिलेवरी करने की अनुमति दी जाये। एलीवेटर तथा बैठक व्यवस्था में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाये। 1 % हाईपोक्लोराईड सोल्यूशन से बार-बार छूने वाली सतह जैसे दरवाजे के हेंडिल, हेण्ड रेल बेंचेस का कीटाणु शोधन अनिवार्य रूप से किया जाये तथा उपयोग किये गये मास्क एवं ग्लब्ज के निष्पादन की व्यवस्था की जाये। संक्रमण से बचाव हेतु मॉल के कर्मचारी एवं मॉल में आने वाले ग्राहक 6 फीट की सोशल दूरी, मास्क का उपयोग अनिवार्यता से करें। हेण्ड वाशिंग, सेनेटाईजेशन, खांसते एवं छींकते समय प्रोटोकॉल का पालन करना सुनिश्चित कराया जाये। थूकना सर्वथा वर्जित है, ऐसा करने पर जुर्माना प्रावधानित किया जाये। मॉल के अंदर संचालित दुकान में ग्राहक हेतु हेण्ड सैनेटाईजर एवं मास्क की व्यवस्था की जाना अनिवार्य है, दुकानदार द्वारा मास्क निःशुल्क एवं सशुल्क प्रदान किया जा सकता है। दुकान के क्षेत्रफल के आधार पर ग्राहकों को दुकान में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाये। दुकान के काउन्टर पर बैठे कर्मचारी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा एवं उसके द्वारा ग्राहकों से पर्याप्त दूरी बनाकर ही उनकी खरीददारी में सहायता करनी होगी। मॉल एवं दुकान अंतर्गत किसी भी स्थान पर लाईन लगने की स्थिति में 6 फीट की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। सीपीडब्ल्यू के दिशानिर्देश अनुसार एयर कंडिश्नर का तापमान 24 से 30 ° तथा आर्द्रता (हयुमिडिटी) 40 से 70 प्रतिशत रखी जाये।
फूड कोर्ट में भी अनावश्यक भीड को रोकने हेतु 50 प्रतिशत सीटिंग केपेसिटी की अनुमति दी जाये तथा साफ सफाई प्रोटोकॉल अनुसार किये जाये। फूड कोर्ट के कर्मचारी, वेटर एवं किचन में काम करने वाले कर्मचारी द्वारा मास्क एवं ग्लब्ज अनिवार्य होगा। यदि कोई सस्पेक्ट या पॉजीटिव व्यक्ति मॉल में आता है तो उसे तुरन्त आइसोलेट किया जाये तथा जिला कंट्रोल रूम को सूचित किया जाये। यदि कोई व्यक्ति मॉल के अंदर कोविड पॉजीटिव आता है तो उस क्षेत्र का डिस्इनफेक्शन किया जाये। मॉल के समस्त कर्मचारी को आरोग्य सेतु एप के उपयोग की सलाह दी जाये। मॉल अंतर्गत पेयजल का स्थान एवं शौचालय को नियमित समयांतराल में कीटाणु शोधन किया जाये। मॉल अंतर्गत भुगतान हेतु ईवॉलेट की व्यवस्था की जाना अनिवार्य होगा। प्रवेश एवं निषेध मार्ग की व्यवस्था ग्राहको, कर्मचारियो एवं सामग्री के लिये की जाये। वैलेट पार्किंग की व्यवस्था होने पर संबंधित स्टाफ का मास्क एवं ग्लब्ज पहनना अनिवार्य होगा तथा वाहन का स्टेरिंग, चाबी एवं दरवाजे के हेण्डल का किटाणुशोधन किया जायेगा। 65 वर्ष से अधिक आयु तथा कॉमोरबिडिटी वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी जाये।
अनुभाग क्षेत्र में संबंधित एसडीएम/एसडीओ(पी) आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे, उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 187,188, 269, 270, 271 एवं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 तथा द एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।