
कोविड-19 से हुए मृतक के आश्रितगण प्राप्त कर सकेंगे प्रतिकर राशि, निराकरण से असंतुष्ट आवेदक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का ले सकते हैं सहयोग

देवास। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्रीमती निहारिका सिंह ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार कोविड-19 से हुई मृत्यु के संबंध में मृतक के आश्रितों को प्रतिकर राशि प्रदान किया जा रहा है। जिसके आवेदन पत्र शासन द्वारा प्राप्त किये जा रहे है एवं उन्हे प्रतिकर प्रदाय किया जा रहा है। जिले में जिनकी कोविड-19 महामारी में मृत्यु हो गई है और उनके आश्रितगण अथवा उनके परिजन जिनके आवेदन पत्र अस्वीकृत किये गये हैं और यदि वे आवेदन पत्र के निराकरण से असंतुष्ट हैं तो अपना आवेदन पत्र वांछित दस्तावेजों सहित कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास में उपस्थित होकर अथवा कार्यालय की ई मेल आईडी [email protected] पर प्रेषित कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सहयोग ले सकते हैं।


