देवासप्रशासनिक

जिले में स्थित होटल एवं अन्य अतिथि प्रबंधन ईकाईयों को खोले जाने की अनुमति, बरतनी होगी सावधानियां

कलेक्‍टर श्री शुक्‍ला ने के आदेश जारी किये

होटल एवं अन्य अतिथि प्रबंधन ईकाईयों में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बरतनी होगी सावधानियां

केवल कन्टेंमेंट क्षेत्र के बाहर स्थित होटल एवं अन्य अतिथि प्रबंधन ईकाईयों को खोलने की अनुमति रहेगी

प्रवेश द्वार पर सेनेटाईजर एवं स्क्रीनिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाये

देवास 10 जून 2020/ कलेक्‍टर श्री चन्‍द्रमौली शुक्‍ला ने  भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं आयुक्त स्वास्थ्य संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश के दिशा निर्देशों के संदर्भ जिले में स्थित होटल एवं अन्य अतिथि प्रबंधन ईकाईयों को खोले जाने की अनुमति के संबंध में आदेश जारी किये है।

जारी आदेश अनुसार कंटेन्मेंट झोन में होटल बंद रहेंगे सिर्फ कन्टेमेंट क्षेत्र बाहर स्थित होटल एवं अतिथि गृह खोलने की अनुमति है। 65 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के व्यक्तियों जो अन्य बिमारियों से ग्रसित है, या गर्भवती माता या बच्चे 10 वर्ष से कम उम्र के है, घर पर ही रहे, सिवाय कोई आवश्यक बिमारी या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित हो होटल प्रबंधन को उसी प्रकार से सलाह देनी होगी। जन समुदाय के लिए सामान्य उपाय जिससे की कोविड-19 के संक्रमण को रोका जा सकता है, यह उपाय समस्त होटल प्रबंधन के स्टॉफ एवं अतिथियों, टूरिस्टो को सभी जगह एवं हर समय पालन करना सुनिश्चित करना होगा। फिजिकल दूरी कम से कम 6 फीट की ओर इस से अधिक जितनी संभव हो। चेहरे पर मास्क या कवर जरुरी है। बार-बार साबुन से कम से कम 40-60 सेंकेण्ड तक हाथ धोये तब भी जब हाथ गंदे न हो, एल्कोहल एवं सेनेटाईजर जिससे की हाथ साफ किए जावे। श्वसन शिष्टाचार का कढ़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे, जिसमें खॉसते छींकते वक्त मुंह एवं नाक को टीशू पेपर/ रुमाल से या/कोहनी को मोड़ कर मुंह ढ़कने एवं बाद में रुमाल की धुलाई एवं टीशू पेपर को सही प्रकार से फेंक दे, या डिस्पोज कर दें। स्वयं के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करें एवं किसी भी प्रकार की बीमारी की तुरंत सूचना राज्य या जिला हेल्पलाईन पर प्रदाय करें। थूकने की सख्त मनाही है। आरोग्य सेतु ऐप को अपने मोबाईल मे इंस्टाल करें यह सभी के लिए सलाह है।

 

सभी होटल प्रबंधन को यह व्यवस्था सुनिश्चित करना होगी

प्रवेश द्वार पर हाथ धुलाई या सेनेटाईजर रखना आवश्यक है, साथ ही बुखार नापने के लिए स्क्रीनिंग करवाना भी आवश्यक है। जिन्हें कोई भी लक्षण न हो वही स्टॉफ एवं अतिथि या टूरिस्ट होटल में प्रवेश करें। स्टॉफ या अतिथियों के लिए फेस कवर/मास्क आवश्यक है एवं वही व्यक्ति होटल में प्रवेश कर सकेगें, फेस कवर या मास्क होटल के अंदर भी हर समय पहनना होगा। मानव संसाधन की तैनाती इस तरह से हो कि सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे। स्टॉफ को हाथो में दस्ताने पहनना जरुरी है, जिससे किसी को संक्रमण का खतरा न रहे। वह कर्मचारी जिनकी उम्र अधिक हो, गर्भवती महिला या किसी अन्य बिमारियों से ग्रसित या कोई अन्य मेडिकल कंडिशन से ग्रसित हो, अपनी अतिरिक्त सावधानी रखे, उन कर्मचारियों को प्रथम पंक्ति के कार्य में न लगावे। जिससे कि वह जन समुदाय के सीधे सम्पर्क में आने से बचे, होटल प्रबंधन जहाँ आवश्यकता हो वहाँ घर से कार्य करने की छूट देवे। होटल प्रबंधन होटल के बाहर एवं होटल के अंदर के परिसर में जन समुदाय की भीड़ का प्रबंधन सही प्रकार से करे एवं उसमे भी सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करे, बडे समूह में व्यक्तियों को एकत्रित होने की मनाही है। Valet Parking की व्यवस्था जावे, एवं व्यवस्थापक स्टॉफ चेहरे पर मास्क/कवर/दस्ताने अवश्य पहने, एवं दरवाजे Steering, handle चाबी को सही प्रकार से सेनेटाईजर से संक्रमण रहित करें। आगमन एवं निष्कान के लिए अलग-अलग द्वार स्टॉफ, अतिथियों के लिए एवं सामान लाने ले जाने के लिए अलग व्यवस्था की जावे इसमें भी फिजिकल डिस्टेंस 6 फिट की दूरी बनाना आवश्यक है, होटल के बाहर परिसर में विशेष चिन्हित कर गोले बनावे, जिससे कि पंक्ति में खड़े व्यक्तियों को दूरी बनाने में आसानी हो। एलिवेटर मे चडते उतरते वक्त व्यक्तियों की संख्या सिमित हो एवं फिजिकल दूरी बनाए रखना होगी, Escaltor में व्यक्तियों को दूरी बनाए रखने की सलाह दें एवं सहयोग करें। जो अतिथि/होटल में ठहरने हेतु आ रहे हैं, को उनकी (Travel history medical condition) साथ ही आईडी, एवं स्वयं का घोषणा पत्र रिसेप्शन पर देना होगा। Poster, standees/आडियो विडियो के माध्यम से कोविड-19 संक्रमण से बचाव के तरीके प्रदर्शित करना होगा। Sanitizer का उपयोग अतिथियों द्वारा किया जावे, इसके लिए Reception पर Hand Sanitizer उपलब्ध कराना होगा अतिथि को हाथ पूर्व एवं पश्चात् फार्म भरना होगा, रजिस्टर में भरना होगा, A & D होटल प्रबंधन ज्यादा से ज्यादा। होटल प्रबंधन द्वारा क्यूआरकोड, ऑनलाईन फार्म डिजिटल पेमेंट ई वालेट को चेक आउट एवं चेकिंग के वक्त बढ़ावा दे। होटल प्रबंधन अतिथियों का लगेज कमरों में भेजने के पहले संक्रमण रहित करना होगा। होटल प्रबंधन अतिथि जो ज्यादा उम्र के हो, गर्भवती माता या कोई अन्य बिमारियों से ग्रसित हो को सलाह दे कि वह अतिरिक्त सावधानी रखे। होटल प्रबंधन अतिथियों को सलाह दे की वह कन्टनमेंट जोन में न जाये। होटल प्रबंधन अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता है, जब कोई वस्तु इनवेनेटरी सूची या कोई माल हो तो उसे कवर में रख कर संक्रमण रहित किया जावे। सही प्रकार से व्यक्ति बचाव हेतु फेस कवर/मास्क दस्ताने, हाथ सेनेटाईजर होटल प्रबंधन द्वारा स्टॉफ एवं अतिथियों को प्रदाय किया जाना होगा। रेस्टोरेंट के लिए दिए गए विवरण/दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा। बैठक व्यवस्था इस प्रकार से हो कि रेस्टोरेंट में सामाजिक दूरी बनायी जा सके। डिस्पोजल मेन्यू के उपयोग की सलाह दी जावे। कपड़े के नेपकिन की जगह उच्च गुणवत्ता वाला पेपर नेपकिन के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑर्डर देने की प्रक्रिया संपर्क रहित हो एवं ई-वालेटस को प्रोत्साहित किया जावे। बुफे सेवा की व्यवस्था इस प्रकार से हो कि उसमें भी सामाजिक दूरी बनाई जा सके। रुम सर्विसेस की सेवाओं को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है, भोजन पहुंचाने वाले कर्मचारियों को निर्देशित किया जावे, कि वह भोजन के पैकेट ग्राहक या अतिथियों को सीधे प्रस्तुत करने के विपरीत उनके कमरे के बाहर पैकेट रख दे, स्टॉफ को जो भोजन घर पहुंचाते है, का भी थर्मल स्कीनिंग होटल प्रबंधन द्वारा किया जाने की व्यवस्था करें। रुम सर्विसेस के लिए अतिथियों द्वारा इंटर कॉम/मोबाईल फोन के द्वारा रुम सर्विसेस प्राप्त की जाना जिससे कि सामाजिक दूरी बनी रहे। खेल कूद/छोटे बच्चे के खेलने की जग को बंद रखा जावें। एयर कंडिशन/वेंटिलेशन की मार्गदर्शिका सी.पी.डब्ल्यू.डी. की मानी जावेगी। जिसमें एयर कंडिशन के तापमान को 24 से 30 सेंटीग्रेड पर रखा जाना होगा। होटल प्रबधन द्वारा सेनेटाईजेशन इस प्रकार से कराया जावे, जिससे कि वाशरुम, पीने के पानी एवं हाथ धुलाई की जगहों पर किया जा सके। सफाई एवं धुलाई नियमित रुप से (I Percent sodium hypochlorite) से की जावे जिसमें दरवाजों के हेडल, लिफ़्ट के बटन, हेंडरेल्स, बैंच, वॉशरुम सभी मे एवं अतिथियों के बैठन की जगहों पर एवं कामन एरिया में की जावे। फेस कवर/मास्क/दस्तानों का फेकने की व्यवस्था सही प्रकार से सुनिश्चित की जावे। वॉशरुम एरिया की सफाई नियमित एवं गहरी सफाई की जावे, जिससे कि वॉशरुम एरिया कीटाणु रहित बना रहे। अतिथियों के ठहरने के कमरों को बार-बार सेनेटाईज किया जावे । रसोई घर में स्टॉफ को निर्देशित कर सामाजिक दूरी बनाये रखने की सलाह दी जावे एवं रसोई घर को भी नियमित रुप से सेनेटाईज किया जा सके।

अगर होटल के परिसर में कोई भी सस्पेक्ट या कन्‍फर्म केस निकलता है

व्यक्ति को ऐसी-जगह रखा जावे या किसी कमरे में रखा जावे जहा वह दूसरों से अलग हो। फेस कवर/मास्क होटल प्रबंधन द्वारा प्रदाय किया जावे, जिससे कि हर समय मुह ढंक कर रखा जा सके/व्यक्ति को चिकित्सक की देख रेख में रखा जावे। तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र (चिकित्सालय/क्लीनिक) पर दिखाया जा सके या फिर संपर्क किया जा सके। रिस्क का मूल्यांकन पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी (जिला आरआरटी/ चिकित्सक) द्वारा किस प्रकार से मरीज का ईलाज किया जाना है, सुनिश्चित करे एवं संक्रमण रहित परसिर होटल प्रबंधन द्वारा किया जाना सुनिश्चित कराया जावे, अगर कोई भी व्यक्ति कोविड-19 पोजिटिव प्राप्त हो।

अनुभाग क्षेत्र में संबंधित एसडीएम/ एसडीओ(पी) आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे, उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 187,188, 269, 270, 271 एवं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 तथा द एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।

Sneha
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