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देवास में शराब दुकाने खोलने से ठेकेदार का इंकार, ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने के थे आदेश

देवास। मप्र शासन वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा 4 मई को शराब दुकानों को खोलने के संबंध में नई गाइड लाइन तैयार कर कलेक्टरों को आदेश जारी किये गए थे। जिसमें इंदौर भोपाल और उज्जैन को छोड़ कर रेड जोन में आने वाले जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानें खोलने के आदेश दिये थे।

देवास में शासन की मंशानुरूप आदेश जारी करते हुए देवास जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 79 शराब दुकानों व 8 गांजा भांग दुकानों को 5 मई से खोलने की अनुमति दे दी है। जबकि देवास नगर निगम सीमा में शहर के अंदर आने वाली सभी शराब दुकानों को आगामी आदेश तक बंद रखने का निर्णय लिया है।

ठेकेदार ने किया दुकाने खोलने से इंकार

देवास के शराब ठेकेदार वाइन वल्र्ड ने यह कहते हुए दुकानें खोलने से इंकार कर दिया है कि प्रदेश के शराब ठेकेदार एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि फिलहाल किसी भी क्षेत्र की दुकान नहीं खोलेंगे। सोमवार को भोपाल में प्रदेश भर के एक दर्जन से अधिक शराब ठेकेदार एकत्रित हुए और लंबी चली बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि या तो सभी शराब दुकानें खोली जाएगी या फिर कोई भो नहीं खोली जाएगी। देवास कलेक्टर ने सोमवार को जिला आबकारी अधिकारी का अभिमत लेने के बाद ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों को खोलने के आदेश जारी कर दिये है, किंतु शराब ठेकेदार ने एसोसिएशन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार फिलहाल ग्रामीण क्षेत्र की भी दुकान नहीं खोलने का निर्णय लिया है।

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