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नकली नोट चलाने वाले आरोपी को 10 साल की सजा

 

देवास लाइव। देवास न्यायालय ने आज 2019 में नकली नोट चलाने के मामले में आरोपी एजाज पिता रजाक शेख और ललित पिता श्री कृष्ण वर्मा उम्र 45 साल निवासी आनंदबाग को दोषी पाया। एजाज की मौत हो जाने की वजह से उसके विरुद्ध कार्रवाई समाप्त की गई और ललित वर्मा को 10 साल का सश्रम कारावास और तीन हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई।

दरअसल 30 जुलाई 2019 को थाना सिविल लाइन क्षेत्र में थाना प्रभारी दिनेश सिंह चौहान को सूचना प्राप्त हुई कि एजाज पिता रजाक शेख नाम का आदमी राजाराम नगर स्थित वैष्णो माता मंदिर के सामने सतीश चौहान की किराना की दुकान पर नकली नोट देकर सामान खरीद रहा है। मौके पर भीड़ लगी थी और वहां एक आदमी को लोगों ने घेर रखा था। किराना संचालक ने पुलिस को बताया कि यह व्यक्ति एक घड़ी साबुन और फाइव स्टार चॉकलेट खरीदने आया था। जिसके एवज में उसने सो का नोट दिया जो कि नकली प्रतीत हो रहा था। दुकानदार ने सामान देने से मना किया तो वह बहस करने लगा।

पुलिस ने जब आरोपी एजाज से पूछताछ की तो उसने बताया कि उक्त नोट उसे ललित वर्मा पिता श्री कृष्ण वर्मा ने चलाने के लिए दिए हैं उसके पास प्रिंटर मशीन है और वह खुद नोट छाप लेता है। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

आज 23 मार्च 2022 को माननीय न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश  द्वारा निर्णय पारित करते हुए प्रकरण में विचार के दौरान अभियुक्त एजाज की मृत्यु हो जाने पर उसके विरुद्ध कार्रवाई समाप्त की और शेष आरोपी ललित पिता श्री कृष्ण वर्मा को 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

प्रकरण में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक मनोज हेतवाल द्वारा प्रकरण का कुशल संचालन किया गया। प्रकरण की जानकारी श्री राजेंद्र सिंह भदोरिया जिला अभियोजन अधिकारी और मीडिया प्रभारी उदल सिंह मौर्य द्वारा दी गई।

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