देवासन्यायालय

प्रधान जिला न्यायाधीश ने नेशनल लोक अदालत प्रचार-रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

  

देवास लाइव। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री योगेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में दिनांक 10 जुलाई 2021 शनिवार को जिले के समस्त न्यायालयों में वृहद स्तर पर ’नेशनल लोक अदालत’ का आयोजन किया जा रहा है।   

      नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश श्री योगेश कुमार गुप्ता द्वारा प्रचार-रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उक्त प्रचार-रथ द्वारा नेशनल लोक अदालत का प्रचार प्रसार किया जाएगा एवं आमजन को नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु जागरूक किया जाएगा। इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव, तृतीय जिला न्यायाधीश श्रीमती कृष्णा परस्ते, पंचम जिला न्यायाधीश श्री विष्णु कुमार सोनी, द्वितीय जिला न्यायाधीश श्री गंगाचरण दुबे, प्रथम जिला न्यायाधीश श्री नीरज शर्मा, सीजेएम श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य न्यायाधीशगण, श्रीमती शक्ति रावत जिला विधिक सहायता अधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण उपस्थित थे। 

    इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्रीमती निहारिका सिंह ने बताया कि पक्षकार संबंधित न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर नेशनल लोक अदालत में राजीनामा कर प्रकरण का निराकरण करा सकते हैं। लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर मामले का शीघ्र और बिना किसी व्यय के निराकरण होता है इससे पक्षकारों के बीच का प्रेम और स्नेह बना रहता है। नेशनल लोक अदालत में दीवानी एवं चेक अनादरण से संबंधित प्रकरणों में न्यायशुल्क की राशि की नियमानुसार वापसी होती है जिससे पक्षकारों को अतिरिक्त लाभ होता है। अतः अधिक से अधिक पक्षकार इस अवसर का लाभ उठायें।

     नेशनल लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक, सिविल, पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा अधिनियम, भरण-पोषण मामले, विद्युत चोरी प्रकरण, चैक बाउन्स, बैंक रिकवरी, श्रम मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, भू-अर्जन, नगर निगम के जलकर एवं संपत्तिकर, बीएसएनएल प्रकरण आदि विषयक प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण कराने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों एवं प्रिलिटिगेशन प्रकरणों, नगर निगम के जलकर एवं संपत्तिकर के प्रिलिटिगेशन प्रकरणों एवं बैंक रिकवरी के प्रिलिटिगेशन प्रकरणों में संबंधित विभागों द्वारा नियमानुसार विशेष छूट दी जाएगी।

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